इनकम टैक्स (Income Tax) को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं. खासकर नए टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) और पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि कब कौन-सी टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करना चाहिए.
खासकर जब आपने सरकारी योजनाओं से लेकर बीमा योजनाओं में निवेश किया है और होम लोन भी ले रखा है तो, वहीं कुछ लोगों को टैक्स कटौती को लेकर भी क्वेरी होती है.
यहां एक ऐसे ही कंफ्यूजन को लेकर जवाब दिया गया है. अगर आपने PPF जैसी योजनाओं में निवेश किया है और नए टैक्स व्यवस्था को चुना है तो क्या पीपीएफ रिटर्न से हुई कमाई पर टैक्स लगेगा या नहीं? जब नए टैक्स व्यवस्था के तहत PPF योजना में निवेश पर टैक्स छूट नहीं मिलता है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल.
PPF ब्याज पर भी लगेगा टैक्स?
बिजनेस टुडे के मुताबिक, PPF ब्याज पर मिलने वाली सभी मौजूदा छूट अनचेंज हैं. यह एक टैक्स फ्री योजना है और न्यू टैक्स रिजीम चुनने से PPF ब्याज पर किसी तरह का कोई टैक्स लागू नहीं होगा.
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अगर इस योजना में निवेश किया है तो धारा 80C के तहत आईटीआर भरने पर टैक्स कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है. यह आपके सालाना इनकम पर छूट दी जाती है. हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना है.
दोनों टैक्स रिजीम में लागू है स्टैंडर्ड डिडक्शन
गौर करना महत्वपूर्ण है कि वेतनभोगी व्यक्ति और पेंशनर्स के लिए उपलब्ध 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थओं में लागू है. इसका मतलब है कि चाहे आप नई टैक्स रिजीम चुनें या पुरानी टैक्स रिजीम, आपके पीपीएफ अकाउंट से होने वाली ब्याज इनकम टैक्स फ्री होगी.
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7.5 लाख की कमाई पर नहीं देना होता टैक्स
गौरतलब है कि नए टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने 7 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर टैक्स छूट दी है. वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. इसके बाद 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होता है. इससे ज्यादा की इनकम होने पर अलग-अलग टैक्स स्लैब के तहत टैक्स लागू होता है.