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UPI Transaction: UPI पेमेंट फेल होने पर इतने घंटे में वापस आ जाते हैं कटे हुए पैसे, नहीं तो बैंक को देनी होगी पैनल्टी

आजकल अधिकतर लोग पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कई लोग हैं, जो कैश रखने से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं.

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ऐसे में कई बार ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त पेमेंट फेल हो जाता है और आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं. ऐसे में आपके पैसे कुछ ही दिनों में वापस आ जाते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है, कि लोगों के पैसे रिटर्न आने में 15 से 20 दिनों का समय लग जाता है.

आरबीआई के नियम

अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार आप अपने कटे हुए पैसे एक दिन के अंदर वापस ले सकते हैं. अगर आपके पैसे देने में बैंक देरी करता है, तो आप हर दिन के हिसाब से बैंक से चार्ज ले सकते हैं.

यूपीआई ट्रांजैक्शन

आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार अगर कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और उसके बाद भी आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो अकाउंट से कटे हुए सारे पैसे सेंडर को T+1 Day के अंदर मिल जाने चाहिए.

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यही नहीं नियमों के मुताबिक अगर आपका पैसा एक दिन में नहीं आता है और पैसा आने में 12 या 15 दिन लगते हैं, तो बैंक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपये देना होगा.

बैंक को देनी होगी पैनल्टी

अगर 12 दिन के बाद आपके पैसे आते हैं, तो बैंक से आप 1200 रुपये ले सकते हैं. यह आपका अधिकार है. इस पर बैंक आपको पेनल्टी देने से मना नहीं कर सकती है, इसके बदले बैंक आपको कंपनसेशन देगी. आरबीआई के मुताबिक आइएमपीएस ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में टी + 1 दिन के अंदर अंदर ग्राहक के खाते में राशि वापस आ जानी चाहिए.

ऐसे करें शिकायत दर्ज

बता दें कि टी का मतलब ट्रांजैक्शन की तारीख से है. अगर आपका आज कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो अगले दिन आपके अकाउंट में वह राशि 1 दिन में वापस आ जानी चाहिए. अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो कस्टमर बैंक में जाकर हर दिन का 100 रुपये पेनल्टी के हिसाब से पैसा ले सकता है.

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अगर आप इसके लिए शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप आरबीआई के ऑम्बुसड्मैन से शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.

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