गैंगस्टर अमन साव गिरोह के सदस्यों को पकड़ने गए एटीएस डीएसपी नीरज कुमार एवं सब-इंस्पेक्टर सोनू कुमार साहू पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपित सिद्धार्थ कुमार उर्फ बाबी साव और उसके भाई राजन कुमार और रवि मुंडा पर एटीएस की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। तीनों आरोपित जेल में है और तीनों की जमानत याचिका भी एटीएस कोर्ट ने खारिज कर दी है।
राज्य ब्यूरो, रांची। गैंगस्टर अमन साव गिरोह के सदस्यों को पकड़ने गए एटीएस डीएसपी नीरज कुमार एवं सब-इंस्पेक्टर सोनू कुमार साहू पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपित सिद्धार्थ कुमार उर्फ बाबी साव, उसका भाई राजन कुमार एवं रवि मुंडा पर एटीएस की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।
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तीन आरोपित जेल में है। तीनों की जमानत याचिका भी एटीएस कोर्ट ने खारिज कर चुकी है। मामले में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान तीनों आरोपितों से अदालत ने उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पूछा। जिस पर तीनों ने कहा कि मामले में निर्दोष हैं। आगे ट्रायल फेस करने को तैयार हैं।
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आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में आरोप तय
अदालत ने आर्म्स एक्ट की चार अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय किया है। अदालत ने एटीएस को मामले में दस जून से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए की तिथि निर्धारित की है।
साल 2023 में हुई थी घटना
बता दें कि गुप्त सूचना के तहत एटीएस टीम ने 17 जुलाई 2023 को पतरातू में अमन साव के गिरोह के सदस्यों पकड़ने पहुंची। शाम का समय था जिसका लाभ उठाकर आरोपितों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।
जिसमें एटीएस डीएसपी एवं सब-इंस्पेक्टर को गोली लगी। आरोपित भागने में सफल रहा। गंभीर रूप से जख्मी डीएसपी को मेडिका में भर्ती कराया गया।
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साल 2023 में पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट
जहां इलाज के दौरान गोली निकाली गई। किसी तरह जान बची। घटना को लेकर एटीएस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना के दूसरे दिन दो आरोपितों को टीम ने गिरफ्तार करने में सफल रही।
वहीं, रवि मुंडा ने आठ अगस्त को कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से तीनों जेल में है। मामले के जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए 19 सितंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया था।