भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘लोन और एडवांसेज’ और ‘कस्टमर प्रोटेक्शन’ से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सुपरवायजरी इवैल्यूएशन (ISE 2022) के लिए इसका वैधानिक निरीक्षण किया था।
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बैंक को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा गया था कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। बैंक के जवाब पर गौर करने के बाद RBI ने पाया कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं। बैंक ने सब्सिडी के रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में एक कंपनी को वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन मंजूर किया था। इसके साथ ही बैंक कुछ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के मामलों में शामिल राशि को भी निर्धारित समय के अंदर ग्राहकों के खाते में जमा नहीं कर पाया।
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सोनाली बैंक PLC पर 96.4 लाख का जुर्माना
RBI ने एक अन्य बयान में कहा कि KYC निर्देश, 2016 सहित कुछ मानदंडों का पालन न करने के लिए सोनाली बैंक पीएलसी पर 96.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि दोनों मामलों में लगाई गई पेनल्टी, नियामकीय अनुपालन में खामियों पर बेस्ड है। इसका उद्देश्य एंटिटीज द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
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