समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने देश में नया पोस्टल लॉ लागू कर दिया है. नये नियम 18 जून 2024 से प्रभावी हो गए हैं.
New Postal Law 2023: केंद्र सरकार ने नये पोस्टल लॉ को पारित करके पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के प्रावधानों को 18 जून से देश में लागू कर दिया है. इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक नॉटिफिकेशन भी जारी किया गया है. नये पोस्टल लॉ को लागू करने के पीछे का मकसद समाज के अंतिम पंक्ति तक सरकार के लाभों को पहुंचाना है.
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जानें- कब से लागू किया गया नया पोस्टल लॉ
संचार मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, 18 जून, 2024 से प्रभावी हो गया है और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करेगा. डाकघर विधेयक, 2023, 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था और 4 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में पास हुआ था. इसके बाद यह विधेयक 12 और 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पारित किया गया था.
क्या है पोस्टल लॉ 2023?
नये पोस्ट ऑफिस एक्ट का मकसद सिटिजन सेंट्रिक सेवाओं, बैंकिंग सर्विस और सरकारी योजनाओं के फायदे को समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा है. संचार मंत्रालय ने 18 जून को कहा कि डाकघर अधिनियम, 2023 को 24 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे आम जानकारी के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा 24 दिसंबर 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में प्रकाशित किया गया.
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किस काम में आएगा यह नया कानून
संचार मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं तय किया गया है. यह वस्तुओं के पते, पता पहचानकर्ता और पोस्टकोड के इस्तेमाल के लिए मानक निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा तय करेगा. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था. अधिनियम के प्रावधान सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य सुरक्षा सहित कई कारणों से भारतीय डाक के माध्यम से भेजे गए सामानों को रोकने की इजाजत देते हैं. एमर्जेंसी के समय में या शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, रोका जा सकता है.