दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी जिसमें उन्हें तीन दिन की हिरासत में भेजा गया था।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद 29 जून को रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली निमयित जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
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जांच में सहयोग नहीं कर रहे केजरीवाल- सीबीआई
उल्लेखनीय है कि शनिवार को केजरीवाल की तीन दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद दिल्ली की अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि उनका नाम आबकारी नीति मामले में “मुख्य साजिशकर्ताओं” में सामने आया है।
एजेंसी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी और दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल वाले जवाब दिए। एजेंसी ने कहा था कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया था। ईडी व सीबाआई दोनों ही मामले में वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।