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बच्‍चों को कब पड़ती है पैन कार्ड की जरूरत, कहां होता है इस्‍तेमाल और कैसे बनता है? जानें सबकुछ

Inome Tax Department की ओर से पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई उम्र तय नहीं की गई है, फिर भी ज्‍यादातर लोगों का मानना है कि पैन कार्ड 18 साल से ऊपर के लोगों का बनता है. लेकिन ये सच नहीं है. 18 साल से कम उम्र के नाबालिग भी अपने लिए पैन कार्ड बनवा सकते हैं. हालांकि पैन कार्ड के लिए नाबालिग खुद अप्‍लाई नहीं कर सकते. उनके अभिभावकों को उनकी तरफ से आवेदन करना होता है. आइए आपको बताते हैं कि बच्‍चों को कब होती है पैन कार्ड की जरूरत आती है और ये कैसे बनता है.

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कब बच्‍चों को पड़ती है पैन कार्ड की जरूरत

  • जब आप अपने बच्‍चे के नाम पर निवेश कर रहे हों.
  • आप अपने निवेश का नॉमिनी बच्‍चे को बनाना चाहते हों.
  • आप बच्‍चे के नाम से बैंक अकाउंट खोलना चाहते हों.
  • नाबालिग खुद कमाता हो.

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कैसे बनता है बच्‍चों का पैन कार्ड

  • बच्‍चों का पैन कार्ड बनवाने के लिए उसके पैरेंट्स या कानूनी रूप से जो भी अभिभावक हैं, उनकी तरफ से आवेदन करना होता है. ऐसे में उन्‍हें सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
  • वहां से फॉर्म 49 A को भरना होगा. फॉर्म 49 A भरने के लिए सभी निर्देशों को ध्‍यान से पढ़ें. सही कैटेगरी चुनते हुए सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरें.
  • अब नाबालिग की उम्र का सर्टिफिकेट और माता-पिता की फोटो समेत दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • इस दौरान माता-पिता के साइन ही अपलोड करें और 107 रुपए फीस भरने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करें.
  • फिर आपको एक रसीद नंबर मिलेगा,इसका इस्तेमाल आप आवेदन का स्टेटस पता करने के लिए कर सकते हैं. 
  • अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल मिलेगा. इसके वैरिफिकेशन के 15 दिनों के अंदर ही पैन कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा.

ऑफलाइन अप्‍लाई करना हो तो

अगर आप बच्‍चे के पैनकार्ड के लिए ऑफलाइन अप्‍लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म 49 A को डाउनलोड करने के बाद भरना होगा. इसके बाद बच्‍चे की दो फोटो, मांगे गए सभी दस्‍तावेज को फॉर्म के साथ अटैच करें और फीस के साथ नजदीकी NSDL कार्यालय में जमा करें. वैरिफिकेशन के बाद पैन कार्ड को दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा. 

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इन डॉक्‍यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

  • नाबालिग के माता-पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण की जरूरत होगी.
  • आवेदक का पता और पहचान का सर्टिफिकेट भी जरूरी है.
  • पहचान प्रमाण के तौर पर नाबालिग के अभिभावक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज जमा कराना होगा.
  • एड्रेस प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी जमा करनी होगी.

18 की उम्र पर आधार अपडेट करने के लिए आवेदन 

नाबालिग के नाम से जारी पैन कार्ड में उसका फोटो और हस्ताक्षर नहीं होते है, इसलिए इसे पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. जब नाबालिग 18 साल का हो जाता है, तो उसे पैन कार्ड अपडेट के लिए आवेदन करना पड़ता है.

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