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Paytm News: सेबी ने पेटीएम को दी चेतावनी, कंपनी के शेयरों में आई गिरावट, जानिए क्या है मामला

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Paytm News: मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने वित्त वर्ष 2021-22 में एक ट्रांजैक्शन से जुड़े मामले में पेटीएम की पैरेंट कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जारी किया है.

नई दिल्ली. पेमेंट एग्रीगेटर पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, मार्केट रेगुलेटर ने वित्त वर्ष 2021-22 में एक ट्रांजैक्शन से जुड़े मामले में इसे एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जारी किया है. कंपनी ने सेबी के इस वार्निंग लेटर के बारे में एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है.

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15 जुलाई 2024 की तारीख में जारी इस वार्निंग में सेबी का कहना है कि वित्त वर्ष 2021-22 में इसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस किए लेकिन इसके लिए न तो ऑडिट कमेटी की मंजूरी ली गई और न ही शेयरहोल्डर्स की. कंपनी ने कहा है कि उसने लगातार सेबी के नियमों के कंप्लायंस में काम किया है. फिनटेक कंपनी ने कहा कि वह ‘‘कंप्लायंस मानकों को बनाए रखने और पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्ध है और सेबी को अपना जवाब भी देगी.’’

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क्या है मामला
सेबी ने जिन 2 नियमों के उल्लंघन का जिक्र किया है. वे ₹324 करोड़ और ₹36 करोड़ के संबंधित ट्रांजैक्शन के हैं. मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक यह काफी गंभीर है. सेबी ने कंपनी के आगे से सावधान रहने को कहा है और ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए कंपनी को अपने मानकों को सुधारने को कहा है.

सेबी की चेतावनी के बाद गिरे पेटीएम के शेयर
सेबी से चेतावनी के बाद 15 जुलाई को पेटीएम के शेयर में गिरावट दर्ज की गई. कारोबार के अंत में बीएसई पर कंपनी के शेयर 2 फीसदी टूटकर 459.75 रुपये के स्तर पर बंद हुए.

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RBI ने लिया था एक्शन
गौरतलब है कि पेटीएम को इस साल की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई ने तगड़ा झटका दिया था. आरबीआई ने 29 जनवरी को आदेश जारी करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद नए डिपॉजिट्स लेने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने का आदेश दिया था. बाद में यह डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी गई थी.

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