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NPS For Minors: बजट में बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य का एलान, कैसे काम करेगी ये स्कीम

Budget 2024 NPS For Minors, NPS Vatsalya: केंद्र की गठबंधन सरकार ने 18 साल तक के बच्चों के लिए एनपीएस जैसी (NPS Vatsalya) स्कीम का एलान किया है. इस स्कीम के तहत पैरेंट्स अपने बच्चों के नाम एनपीएस अकाउंट खुलवा सकेंगे.

Union Budget 2024 NPS For Minors, NPS Vatsalya: केंद्र की गठबंधन सरकार ने 18 साल तक के बच्चों के लिए एनपीएस जैसी (NPS Vatsalya) स्कीम का एलान किया है. इस स्कीम के तहत पैरेंट्स और अभिभावक नाबालिग बच्चों के नाम एनपीएस अकाउंट खुलवा सकेंगे. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के लिए एनपीएस अकाउंट में पैरेंट्स और गार्जियन्स के योगदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक योजना लाने की घोषणा की. इस योजना का नाम एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) रखा गया है. इस योजना के तहत जिन बच्चों के नाम अकाउंट खुलेंगे, 18 साल की आयु के बाद इन बच्चों के ये खाते रेगुलर एनपीएस में बदल जाएंगे.

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बच्चे के वयस्क होने पर सामान्य खाते में बदल जाएगा एनपीएस वात्सल्य

बजट भाषण में सरकार ने कहा कि एनपीएस वात्सल्य नामक एक योजना शुरू करेगी, जिसमें बच्चों के पैरेंट्स और उनके अभिभावकों द्वारा योगदान दिया जाएगा. जब एक नाबालिग बच्चा 18 साल की आयु का हो जाएगा, तब इस योजना को बिना किसी अड़चन के एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा.

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वित्त मंत्री ने यह भी दोहराया कि एनपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक समाधान की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

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केन्द्रीय वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है. उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है. उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकल सके और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाई रखी जाएगी.

सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में सुधार के लिए एनपीएस में कंपनियों द्वारा व्यय की कटौती को कर्मचारी के सैलरी के 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रस्ताव है. इसी प्रकार, न्यू टैक्स रिजीम विकल्प चुनने वाले प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बैंकों और अंडरटेकिंग संस्थाओं के कर्मचारियों की आय से सैलरी के 14 फीसदी तक इस व्यय की कटौती का प्रावधान किया गया है.

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