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Aadhaar Address Update: बिजली-पानी, गैस कनेक्शन के बिल से आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा; बस 3 महीने हो पुराना

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आधार कार्ड में पते को अपडेट करवाने की जरूरत है लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि कौन-से डॉक्युमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए तो ये आर्टिकल आपकी परेशानी को कम कर सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड होल्डर को खुद इस बारे में जानकारी देता है कि आधार में एड्रेस का प्रमाण कौन-से डॉक्यूमेंट बन सकते हैं और कौन-से डॉक्यूमेंट नहीं।

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बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आधार कार्ड भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़ा डॉक्युमेंट है। इस सरकारी डॉक्युमेंट का इस्तेमाल पहचान से जुड़े कामों में होता है। यही वजह है कि आपकी यह सरकारी आईडी अप-टू-डेट होनी चाहिए। यानी आधार कार्ड में दी गई सारी जानकारियां पुरानी नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड में आपके नाम और पते जैसी जानकारियां सही होनी चाहिए। अगर आप भी आधार कार्ड में एडरेस को अपडेट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए इस्तेमाल होने वाले डॉक्युमेंट्स की जानकारी होना जरूरी है।

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह साफ किया गया है कि आधार कार्ड होल्डर किन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में इसी को लेकर जानकारी दे रहे हैं।

कौन-से डॉक्युमेंट बनेंगे पते का सबूत

आधार कार्ड में पता अपडेट करवाने के लिए आप वैध भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। पैन कार्ड आपके पते का सबूत नहीं माना जाएगा। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते का सबूत नहीं बन सकता है लेकिन, राशन और ई-राशन कार्ड पते का सबूत माना जाएगा।

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बिजली, पानी और टेलीफोन बिल का कर सकते हैं इस्तेमाल

आधार कार्ड में पता अपडेट करवाने के लिए आप बिजली के बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, आपके बिजली का बिल 3 महीने पुराना होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके घर में टेलीफोन का इस्तेमाल होता है तो टेलीफोन लैंडलाइन बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी 3 महीने पुराना होना चाहिए।

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इसी तरह अगर आप पोस्टपेड मोबाइल बिल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कहना है कि आधार कार्ड होल्डर अपनी जीवन और चिकित्सा बीमा पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, यह पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक ही मान्य होगा। 

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