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CBDT चेयरमैन ने बताया, टैक्सपेयर्स कब से चुन सकते हैं ‘विवाद से विश्वास’ 2024 स्कीम का विकल्प?

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23 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने विवाद से विश्वास 2024 स्कीम का प्रस्ताव किया था. अब सीबीडीटी के चेयरमैने ने यह बता दिया है कि कब से इस स्कीम का विकल्प चुना जा सकता है.

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सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि लंबित डायरेक्ट टैक्स अपीलों के सेटिलमेंट के लिए बजट में घोषित ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम इस साल शुरू की जाएगी और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अलावा इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी. बजट के बाद पीटीआई से बात करते हुए, देश में प्रत्यक्ष कर प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि विभिन्न मंचों पर अपीलीय स्तर पर “पर्याप्त” संख्या में आयकर अपील दर्ज की जाती हैं और उम्मीद है कि उचित संख्या में टैक्सपेयर्स नई स्कीम का लाभ उठाएंगे.

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) या आयकर श्रेणी के तहत मामलों के लिए पहली ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम सरकार द्वारा 2020 में लाई गई थी. सीबीडीटी चीफ के मुताबिक, यह काफी सफल रही, जिसमें लगभग 75,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और लगभग एक लाख करदाताओं ने इस स्कीम का लाभ उठाया.

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सीबीडीटी चीफ ने बताया कि 31 दिसंबर से करदाताओं को वास्तव में इस स्कीम (विवाद से विश्वास 2024) का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा.बहुत जल्द, हम इस स्कीम को FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) और उन सभी चीजों के साथ अधिसूचित करेंगे.

बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में लंबित अपीलों के निपटान के लिए स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव रखा. वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि इसे एक निश्चित तारीख से शुरू करने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्री ने स्कीम की आखिरी तारीख भी अधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है.

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