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ITR को डिलीट कर भर सकते हैं नई रिटर्न, कब और कैसे काम आता है ‘डिस्कार्ड’ बटन, विस्‍तार से समझिए

ITR Filing- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिस्‍कार्ड आईटीआर (Discard ITR) नाम से एक फीचर उपलब्‍ध कराता है. आसान भाषा में इसे डिलीट ITR का ऑप्शन भी हम कह सकते हैं.

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नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करने के लिए अब केवल पांच दिन बचे हैं. 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है. 3 करोड़ से ज्‍यादा आयकरदाता अब तक आईटीआर फाइल भी कर चुके हैं. अगर आपने आईटीआर भर दी है, लेकिन अब आपको पता चला है कि आईटीआर फॉर्म (itr form) भरने में कोई गलती हो गई है तो आप अब भी आईटीआर को डिलीट (Discard ITR) कर नई आईटीआर भर सकते हैं. लेकिन, ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आपने अभी तक आईटीआर को वेरिफाई न किया हो. अगर आपने ITR डिलीट कर दिया तो ऐसा नहीं कि फिर से आप रिवर्स कर सकते हैं. एक बार डिलीट तो डिलीट, अब आपको फ्रेश ITR ही फाइल करना होगा.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिस्‍कार्ड आईटीआर (Discard ITR) नाम से एक फीचर उपलब्‍ध कराता है. आसान भाषा में इसे डिलीट ITR का ऑप्शन भी हम कह सकते हैं. अब अगर आप ITR फाइल भी कर दिए हैं और आपको अचानक से पता लगता है कि आपने कोई मिसटेक कर दी है तो आपको अपने उस नॉन-वेरिफाइड ITR को ‘डिस्‍कार्ड आईटीआर’ बटन की मदद से डिलीट करके फ्रेश ITR फाइल कर सकते हैं. आईटीआर डिस्‍कार्ड आईटीआर का इस्‍तेामल करके रिवाइज्ड आईटीआर भरने से बचा जा सकता है.

ये है आयकर अधिनियम के प्रावधान
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अगर यूजर्स ने कोई गलती कर दी है और वे फाइल किए गए ITR को वेरिफाई नहीं करना चाहते हैं तो धारा 139(1)/139(4)/139(5) के तहत फाइल किए जा रहे ITR के लिए ‘Discard’ ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं. अगर ‘धारा 139(1) के तहत दायर किया गया ITR खारिज यानी डिस्कॉर्ड कर दिया जाता है और बाद का रिटर्न धारा 139(1) के तहत नियत तारीख (31 जुलाई 2024) के बाद फाइल किया जाता है, तो यह 234F आदि जैसे विलंबित रिटर्न (belated return) के तहत आ जाएगा.

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ऐसे करें आईटीआर डिलीट
अगर आप अपनी असत्‍यापित आईटीआर को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं. पेज पर पहुंचते ही सबसे ऊपर e-Verify ITR का विकल्‍प नजर आएगा. इसमें मांगी गई जानकारियां दर्ज करने के बाद बढ़ेंगे तो आपको डिस्कार्ड (Discard) का ऑप्शन दिखेगा. डिस्कार्ड पर क्लिक करते ही आपका अनवेरिफाइड ITR डिलीट हो जाएगा.

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