All for Joomla All for Webmasters
गुजरात

मुठभेड़ में पिता-पुत्र की मौत की होगी मजिस्ट्रेट जांच, तीन साल पुराने मामले में गुजरात HC का आदेश

court

गुजरात हाई कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट को नवंबर 2021 में राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में एक व्यक्ति और उसके 14 वर्षीय बेटे की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत की जांच करने का निर्देश दिया। सोहानाबेन मालेक द्वारा दायर पीआईएल का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट को किसी भी पिछली जांच से प्रभावित हुए बिना एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें – Petrol-Diesel Price 27th July: हफ्ते भर में 300 रुपये से भी ज्यादा सस्ता हुआ कच्चा तेल, जानिए डीजल-पेट्रोल के लेटेस्ट रेट

पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक मजिस्ट्रेट को नवंबर 2021 में राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में एक व्यक्ति और उसके 14 वर्षीय बेटे की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत की जांच करने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें – बिड़ला ग्रुप ने ली ज्वैलरी सेगमेंट में एंट्री, ‘Indriya’ नाम से लॉन्च किया ब्रांड

कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने मजिस्ट्रेट से मृत व्यक्ति की नाबालिग बेटी सोहानाबेन मालेक द्वारा की जाने वाली याचिका को देरी के आधार पर खारिज न करने को भी कहा है।

ये भी पढ़ें – बिड़ला ग्रुप ने ली ज्वैलरी सेगमेंट में एंट्री, ‘Indriya’ नाम से लॉन्च किया ब्रांड

जांच का दिया आदेश

सोहानाबेन मालेक द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट को किसी भी पिछली जांच से प्रभावित हुए बिना एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह जडेजा ने फर्जी मुठभेड़ में पिता-पुत्र को उनके घर के बाहर गोली मार दी थी, जिसमें हनीफखां और उसका 14 वर्षीय पुत्र मदीनखां की मौत हो गई थी।

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top