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नया भाया पुराना गया! फाइल हुए 7.28 करोड़ आईटीआर रिटर्न, इतने लोगों ने चुनी न्यू टैक्स रिजीम

आयकरदाताओं ने इस बार न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा चुना है. रिटर्न भरने के लिए आयकर विभाग की ओर से तय तारीख तक 7.28 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया. इसमें से अधिकांश लोगों ने नई रिजीम को चुना.

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नई दिल्ली. आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि 31 जुलाई की निर्धारित समयसीमा तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए. कर विभाग ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड संख्या में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं. यह दाखिल रिटर्न का नया रिकॉर्ड है. पिछले साल 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे. विभाग के बयान के मुताबिक, ”आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से 5.27 करोड़ रिटर्न नई टैक्स रिजीम के तहत दाखिल किए गए हैं. वहीं पुरानी व्यवस्था में दाखिल रिटर्न की संख्या 2.01 करोड़ है.”

वेतनभोगी करदाताओं और अन्य गैर-कर लेखा परीक्षा मामलों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2024 थी. इस समयसीमा के अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को 69.92 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए. पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 58.57 लाख थी, जो कर आधार के विस्तार का एक अच्छा संकेत है.

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अभी तक नहीं भर पाए रिटर्न तो क्या करें
अगर आप अभी तक अपना रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. बिलेटेड आईटीआर का मतलब है देरी से फाइल किया गया रिटर्न. आप इस रिटर्न को इस साल के आखिरी महीने तक भी फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको पेनल्टी भरनी होगी.

कितनी लगेगी पेनल्टी
अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये या इससे कम है तो आपको देरी से आईटीआर भरने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ऊपर निकल जाती है तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. अगर कोई करदाता इस साल के आखिरी दिन तक भी आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उसे आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है. साथ ही उस पर टैक्स की राशि पर 50 से 200 फीसदी तक की पेनल्टी भी लग सकती है. कुछ मामलों में टैक्सपेयर पर मुकदमा दर्ज हो सकता है. इस अपराध के लिए 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.

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