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NEET-UG 2024: ‘लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित,’ SC ने कहा- यह सिस्टमैटिक नाकामी नहीं

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SC on NEET Paper Leak नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि NEET-UG 2024 पेपर लीक कोई सिस्टमैटिक नाकामी नहीं है। वहीं कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी।

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एएनआई, नई दिल्ली। नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 अगस्त) विस्तार से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सभी दलीलों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है पेपर लीक का मामला सिस्टमैटिक फेलयर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है।

पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है।

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नीट यूजी परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसके बाद 4 जून को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट सामने आने के बाद कई छात्रों ने सु्प्रीम कोर्ट में परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ याचिका दायर की थी।

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