आईटीआर भरने की अंतिम तिथि पीछे जा चुकी है. अब अगर कोई आईटीआर फाइल करना चाहता तो उसे जुर्माना देना होगा. हालांकि, ऐसी कुछ परिस्थितियां है जिसमें आईटीआर बगैर किसी जुर्माने के भरा जा सकता है.
नई दिल्ली. असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी. ऐसा नहीं है कि अब करदाता आईटीआर फाइल नहीं कर सकते. वे अब भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें जुर्माना देना होगा. हालांकि, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें 31 तारीख के बाद भी आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना नहीं देना होगा.
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अगर आपकी आय को पूरी तरह से टैक्स छूट प्राप्त है तो आपको लेट आईटीआर भरने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना होगा. इसमें एक शर्त यह भी है कि आपके पास आय योग्य कोई और सोर्स नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जिन करदाताओं को कानून के तहत आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, वह बस स्वेच्छा से ऐसा करते हैं. उन्हें भी जुर्माना नहीं देना होगा.
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इनका आईटीआर भरना जरूरी
आपको बता दें कि कुछ करदाताओं के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य होता है. भले ही उन लोगों के पास कमाई का सोर्स न भी हो. ऐसे लोग जिनके पास बैंक के बचत खाते में 50 लाख रुपये रखे हों. इसके अलावा जिनकी प्रोडक्ट के सेल से 60 लाख रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर मिलता है. ऐसे लोग जो एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये या ज्यादा का बिजली बिल देते हैं. ऐसे पेशेवर लोग जिनकी एक वित्त वर्ष की आय 10 लाख रुपये से अधिक है. इन लोगों के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य होता है.
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इन्हें भी भरना होगा आईटीआर
उपरोक्त बताए गए लोगों के अलावा और भी कुछ लोगों के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य होता है. ऐसे लोग जिन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया है. जिन लोगों का टीसीएस या टीडीएस 25000 रुपये से ऊपर जा रहा है. वह लोग जिनकी विदेश में संपत्ति है या वह जिन्हें विदेशी संपत्ति से लाभ मिलता है.