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मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद ‘सुप्रीम’ जमानत, आज ही जेल से आएंगे बाहर, मगर पूरी करनी होगी 2 शर्त

Manish Sisodia Bail: सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राहत देते हुए बेल दे दिया है.

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष  सिसोदिया को राहत देते हुए, 17 महीने के बाद जमानत दे दी है. शीर्ष कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि हम ED की प्रारंभिक आपत्ति को मानने के इच्छुक नहीं कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं. शीर्ष कोर्ट ने मनीष को निचली अदालत फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट आने को। उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी। SC: इसके बाद मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। पहले आदेश के मुताबिक 6 से 8 महीने की समय सीमा बीत गई है।

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SC: देरी के आधार पर जमनात की बात हमने पिछले साल अक्टूबर के आदेश में कही थी। SC: इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा क्योंकि यहां मामला ट्रॉयल के शुरू होने मैं देरी को लेकर है।

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