Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है. इसमें उन्होंने सीबीआई केस में अपनी गिरफ़्तारी को भी चुनौती दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
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नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है. इसमें उन्होंने सीबीआई केस में अपनी गिरफ़्तारी को भी चुनौती दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. हालांकि अब सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद सीएम केजरीवाल की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.
आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहराने के लिए ‘पर्याप्त सबूत’ पेश किए थे.
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सीजेआई चंद्रचूड़ कर सकते हैं सुनवाई
अरविंद केजरीवाल ने अब हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है. उनकी यह याचिका सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने की उम्मीद है.
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसी केस में 26 जून को सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए केस में सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी, हालांकि फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 जून को इस आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जहां से 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है. हालांकि इस बीच सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में ही बंद हैं.
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मानहानि केस पर भी होगी सुनवाई
वहीं सुप्रीम कोर्ट आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और एक याचिका पर सुनवाई कर सकता है. इसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो ‘एक्स’ पर शेयर करने से जुड़े मानहानि मामले में जारी कई समन को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है.
खबर है कि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर. महादेवन की तीन न्यायाधीशों की पीठ याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि वह वीडियो शेयर करके उनसे ‘गलती हुई है.’ कोर्ट ने इससे पहले 11 मार्च को केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं.
शिकायतकर्ता विकास संकृत्यायन ने दावा किया था कि जर्मनी में रहने वाले ध्रुव राठी ने ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ टाइटल वाला वीडियो शेयर किया था, ‘जिसमें झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे.’ इस केस में हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन जारी करने के 2019 के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. (भाषा इनपुट के साथ)