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नियमों का नहीं किया पालन, सेबी ने इस कंपनी पर ठोका 11 लाख का जुर्माना

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यह निरीक्षण अप्रैल से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए किया गया था. इसके बाद, नियामक ने 15 अप्रैल, 2024 को आईआईएफएल सिक्योरिटीज को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

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नई दिल्ली. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को शेयर ब्रोकर नियम और अन्य रेग्युलेटरी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए ब्रोकरेज कंपनी आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड (आईआईएफएल) ब्रोकरेज कंपनी होने के लिए जरूरी नियमों को पूरा करती है या नहीं यह देखने के लिए सेबी ने कंपनी का निरीक्षण किया था.

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यह निरीक्षण अप्रैल से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए किया गया था. इसके बाद, नियामक ने 15 अप्रैल, 2024 को आईआईएफएल सिक्योरिटीज को कारण बताओ नोटिस जारी किया. सेबी ने 35 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि नोटिस प्राप्तकर्ता (आईआईएफएल सिक्योरिटीज) ने क्लाइंट के फंड्स और सिक्योरिटीज के मासिक और तिमाही निपटान के संबंध में कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया है, जिनमें कहा गया है कि इसमें कुछ तकनीकी कमी थी.

सेबी की न्याय निर्णय अधिकारी बरनाली मुखर्जी ने आदेश में कहा, “मुझे लगता है कि सर्कुलर में ब्रोकरों को खातों का निपटान करने और समय पर विवरण जारी करने का विशेष निर्देश दिया गया है. हालांकि, नोटिस प्राप्तकर्ता ऐसा करने में विफल रहा.”

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हालांकि, नोटिस प्राप्तकर्ता ने अब सुधारात्मक कार्रवाई की है, लेकिन उसने पाया कि वह मासिक/तिमाही आधार पर निधियों और प्रतिभूतियों का निपटान करने में विफल रहा है.

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