पंजाब में यदि आप भी नया वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस खबर को पढ़ आप थोड़ा निराश हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने टू-व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों पर टैक्स की दर बढ़ा दी है। ऐसे में अब वाहनों को खरीदते समय लोगों को अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा। नया वाहन खरीदने पर लगने वाले मोटर व्हीकल टैक्स में 0.5 से दो प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।
इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एक सप्ताह पहले 15 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Punjab Hikes Motor Vehicle Tax) लगाने के बाद अब नया वाहन खरीदने वालों पर भी बोझ डाल दिया है। सरकार ने नया वाहन खरीदने पर लगने वाले मोटर व्हीकल टैक्स में 0.5 से दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।
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बढ़ोतरी दोपहिया व चौपहिया वाहनों पर की गई है। दो महीने बाद शुरू होने वाले त्योहारी सीजन में जिन लोगों ने कंपनियों की योजनाओं का लाभ उठाते हुए वाहन खरीदने की योजना बना रखी थी, उनकी जेब पर बोझ बढ़ गया है।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 14 अगस्त को इन सभी टैक्सों को बढ़ाने संबंधी फैसला कैबिनेट में लिया गया था।,जहां वाहनों पर थोड़ा-थोड़ा मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ाया गया है, वहीं एसयूवी जैसे महंगे वाहनों के लिए टैक्स की एक नई श्रेणी बना दी है। इससे पहले वर्ष 2021 में मोटर व्हीकल टैक्स को संशोधित किया गया था।
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दोपहिया वाहनों की अब तीन श्रेणियां
1. पहली: 15 लाख तक के वाहन पर पहले जहां नौ प्रतिशत टैक्स दिया जाता था उसे बढ़ाकर अब 9.5% कर दिया गया है। अगर कोई गाड़ी 15 लाख की है तो उसे खरीदने पर 7,500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
2. दूसरी: 15 से 25 लाख रुपये के बीच की लागत वाले वाहन पर पहले 11% टैक्स देना पड़ता था, अब 12% देना होगा। अगर किसी वाहन की कीमत 20 लाख रुपये है तो 20 हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
3.तीसरी: 25 लाख से ऊपर के वाहनों के लिए एक नई श्रेणी बना दी है। इस श्रेणी के वाहनों पर 11 के बजाय दो प्रतिशत अधिक 13 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा। एसयूवी जैसे वाहन इसी श्रेणी में आएंगे।
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दोपहिया वाहनों पर बढ़ा टैक्स
- एक लाख तक के दोपहिया वाहनों पर जहां पहले सात प्रतिशत टैक्स लगता था, उसे बढ़ाकर अब 7.5% कर दिया गया है।
- एक लाख से दो लाख रुपये के बीच की लागत वाले दोपहिया वाहनों पर अब नौ के बजाय 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
- दोपहिया वाहनों के लिए भी तीसरी श्रेणी बना दी है। दो लाख से ऊपर वाला दोपहिया खरीदने पर नौ के बजाय 11 प्रतिशत टैक्स लगेगा।