RBI Credit Cards Rule: अब ग्राहकों को आजादी मिलेगी कि उन्हें किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड चाहिए. नया नियम 6 सितंबर, 2024 से प्रभावी हो गई है.
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नई दिल्ली. आप खाना अपनी मर्जी से खाते हैं, कपड़े अपनी मर्जी से पहनते हैं. क्रेडिट कार्ड नेटवर्क की बात होती है तो आपकी मर्जी नहीं चलती है. बैंक आपको किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड देगा, इस पर आपको काई जोर नहीं चलता है. लेकिन आज (6 सितंबर) से ऐसा नहीं होगा यानी अब आपको मनचाहे कार्ड नेटवर्क चुनने की आजादी मिलेगी. आसान भाषा में समझें तो अब आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी नेटवर्क वीजा (Visa) या मास्टरकार्ड (Mastercard) या रुपे (Rupay) चुन सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बारे में मार्च में एक सर्कुलर जारी किया था. इसके जरिए बैंकों और नॉन-बैंक क्रेडिट कार्ड इश्यूअर के कार्ड नेटवर्क के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करने पर रोक लगा दी गई थी. आरबीआई का यह मानना है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों को अपनी पसंद के क्रेडिट नेटवर्क का चुनाव करने का विकल्प देना चाहिए.
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पेमेंट कंपनियों के बीच बढ़ेगी प्रतियोगिता
लंबे समय से वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पहली पसंद रहे हैं. रुपे का नेटवर्क बढ़ने से उन्हें अब टक्कर मिल रही है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों को फायदा होगा.
अमेरिकन एक्सप्रेस को छूट
इस नियम से अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए छूट मिली है, जो अपना स्वयं का इंडिपेंडेंट नेटवर्क संचालित करता है.
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क्या है क्रेडिट कार्ड नेटवर्क?
अभी देश में 5 अधिकृत क्रेडिट कार्ड नेटवर्क हैं जिन्हें बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन के साथ गठजोड़ करने का लाइसेंस है. ये हैं वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर क्लब