रजधानी दिल्ली में निर्वाचन आयोग 29 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अगले एक जनवरी तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नवयुवक आवेदन दे सकते हैं। छह जनवरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए यह मतदाता सूची अहम होगी।
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राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में इन दिनों बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम और पता का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि मतदाता सूची में सुधार किया जा सके। इसी क्रम में अगले माह 29 अक्टूबर से विशेष सारांश मतदाता सूची संशोधन अभियान शुरू होगा। तब अगले एक जनवरी तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नवयुवक भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं, जो अगले अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर सकेंगे।
इस विशेष सारांश मतदाता सूची संशोधन अभियान के लिए 29 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (सीईओ) द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मतदाता और राजनीतिक दल मतदाता सूची में किसी तरह गलती या गड़बड़ी होने पर उसमें सुधार के लिए शिकायत कर सकते हैं।
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ऐप के जरिए भर सकते फॉर्म छह
इस दौरान ही अगले एक जनवरी तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले लोग मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फार्म छह ऑनलाइन भर कर दे सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में फॉर्म भरकर जमा भी कराया जा सकता है। 24 दिसंबर तक मतदाता सूची में गलतियों की शिकायतों का निबटारा किया जाएगा। इसके बाद अगले छह जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
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घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम-पते का हो रहा मिलान
इसके मद्देनजर बीएलओ अभी घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम और पते का मिलान कर रहे हैं। इसलिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सीईओ कार्यालय की वेबसाइट पर मौजूद वर्तमान मतदाता सूची में अपने नाम व पते की जांच कर सकते है। यदि नाम में कोई गलती हो या पता बदलवाना हो तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके नवयुवक भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए अभी आवेदन दे सकते हैं।