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PM Kisan Maandhan Scheme: जीवन की ढलती सांझ में किसानों को बड़ा सहारा, ₹55 के निवेश पर मिलती है ₹3000 पेंशन

बुढ़ापे में किसानों को आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर न होने पड़े, इसके लिए वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को अपने कामकाजी वर्षों के दौरान पेंशन फंड में मासिक योगदान करना होता है। केंद्र सरकार भी समान रकम का योगदान पेंशन फंड में देती है। किसानों को बुढ़ापे में सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली इस योजना ने अपने कार्यान्वयन के पांच साल पूरे कर लिए हैं।

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Scheme) के तहत छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके नामांकन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को जब तक वे 60 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक 55 से 200 रुपये प्रति माह के बीच योगदान करना होगा। 

लाभार्थी की आयु जब 60 वर्ष हो जाती है, तो नामांकित किसानों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, बशर्ते वे योजना से बाहर निकलने संबंधी मानदंडों को पूरा करते हों। जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) पेंशन फंड (Pension Fund) का प्रबंधन करता है। वहीं, लाभार्थी के पंजीकरण की सुविधा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती है।

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PM-KMY के लिए पात्रता 

1 अगस्त 2019 तक 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि धारक और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध सभी किसान इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। 6 अगस्त, 2024 तक कुल 23.38 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। 

PM-KMY के तहत लाभ

  • इस योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर न्यूनतम 3000 रु. प्रति माह की पेंशन की गारंटी है।
  • यदि किसी ग्राहक की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है, तो उनका जीवनसाथी, ग्राहक को प्राप्त होने वाली राशि के 50 प्रतिशत के बराबर यानी पारिवारिक पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह पेंशन का हकदार होगा। यह केवल तभी लागू होता है जब पति या पत्नी पहले से ही योजना का लाभार्थी नहीं है। पारिवारिक पेंशन लाभ विशेष रूप से जीवनसाथी के लिए है
  • कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में पात्र ग्राहक द्वारा योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है।
  • अंशदान चार्ट के अनुसार योजना में प्रवेश के समय किसान की अलग-अलग उम्र के आधार पर मासिक योगदान 55 से 200 रुपये है।

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PM-KMY में नामाकंन की प्रक्रिया (Process of enrollment in PM-KMY) 

इस योजना में नामांकन के लिए, पात्र किसानों को निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाना होगा या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होगा। पंजीकरण योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल www.pmkmy.gov.in के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।

पंजीकरण के समय लाभार्थी को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होती हैः 

● किसान/पति/पत्नी का नाम और जन्मतिथि

● बैंक खाता संख्या

● आईएफएससी/ एमआईसीआर कोड

● मोबाइल नंबर

● आधार नंबर  

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