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दिल्ली/एनसीआर

केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को सुनाएगा फैसला

Arvind Kejriwal

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Arvind Kejriwal Bail Hearing सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। सीएम केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेंगी।

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  1. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेंगी AAP नेताओं की नजरें
  2. ईडी ने मामले में 21 मार्च को दिल्ली सीएम को किया था गिरफ्तार
  3. सीबीआई ने दिल्ली सीएम को 26 जून को किया था अरेस्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा।

इससे पहले, 5 सितंबर को अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल और सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कल फैसला हो जाएगा कि सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा।

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फैसले पर रहेंगी AAP नेताओं की नजरें

आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेंगी। अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो इससे दिल्ली के विकास कार्यों में तेजी आएगी। वह आबकारी मामले में पिछले पांच महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने उन्हें इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने जेल से 26 जून को दिल्ली सीएम को अरेस्ट किया था। 

ईडी मामले में मिल चुकी है राहत

उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी, जबकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में ही हैं।

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सिसोदिया को 17 महीने बाद मिली जमानत

आबकारी नीति मामले में बीती 9 अगस्त को 17 महीने बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उन्हें यह जमानत सीबाआई और ईडी दोनों ही मामलों में मिली थी।

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