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दिल्ली/एनसीआर

Delhi News: दिल्लीवालों की तो मौज हो गई! अब गाड़ी के चालान पर 50% की छूट, केजरीवाल सरकार का तोहफा पर 1 शर्त भी है

Delhi News: दिल्लीवालों को बड़ी राहत मिली है. केजरीवाल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे गाड़ियों के चालान पर अब लोगों को 50 फीसदी की छूट मिलेगी. हालांकि, शर्त यह है कि इसे 90 दिनों के भीतर जमा करना होगा.

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नई दिल्ली: दिल्लीवालों को केजरीवाल सरकार एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको भारी-भरकम ट्रैफिक चालान के जुर्माने से राहत मिलने वाली है. आपको अपनी गाड़ियों के चालान पर बंपर छूट मिलेगी. केजरीवाल सरकार ने फैसला ले लिया है. बस इस प्रस्ताव पर अब केवल एलजी की मुहर लगने का इंतजार है. जी हां, दिल्ली सरकार ने आम लोगों से ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़ा जुर्माना भरवाने के लिए चालान राशि पर 50 फीसदी की छूट दे दी है. यह छूट मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के अंतर्गत अपराधों पर लागू होगी.

टीओआई की खबर के मुताबिक, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत कुछ ट्रैफिक अपराधों के लिए चालान राशि का 50% जुर्माना वसूलने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, अगर 90 दिनों के भीतर मौजूदा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए चालान का भुगतान कर दिया जाता है और कानून लागू होने के बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है, तो किसी को भी 50 फीसदी की छूट मिल सकती है.

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क्या है इस प्रस्ताव का मकसद?
बताया गया कि इस प्रावधान का मकसद लोगों को ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करके उनके लिए सुविधा सुनिश्चित करना है. इससे लंबे कानूनी विवादों से बचा जा सकेगा और अदालतों और परिवहन विभाग के कामकाज में कमी आएगी. मगर इसके लिए शर्त यह है कि किसी भी मौजूदा चालान के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या अधिसूचना के बाद जारी किए गए बाद के चालान के लिए 30 दिनों के भीतर अपराधों का निपटारा किया जाना चाहिए.

किन अपराधों में मिलेगी यह छूट?
दिल्ली सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक, यह व्यवस्था उन अपराधों के लिए होगी. जैसे जब कोई वाहन मालिक किसी अनअथॉराइज्ड शख्स या अपात्र व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देता है, अगर कोई बिना वैलिड लाइसेंस के वाहन चलाता है, अगर कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, या फिर वह वाहन चलाने के लिए अयोग्य होते हुई भी गाड़ी चलाता है.

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लोग नहीं कर रहे थे चालान जमा
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यह फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि यातायात और परिवहन दोनों ही विभागों के बहुत से चालान लंबित थे. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस साल की शुरुआत में न्यायपालिका को पत्र लिखकर कहा था कि बड़ी संख्या में लोग चालान का जवाब नहीं दे रहे हैं. विभाग ने यह भी बताया है कि पिछले साल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के दौरान लगाए गए 75% से अधिक चालान का भुगतान नहीं किया गया है. परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 2022 की तुलना में 2023 में चालान की संख्या में काफी वृद्धि हुई है.

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