UPI Payment Transfer Limit: UPI के जरिए पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. अब 15 सितंबर से आज कई कैटेगरीज में 5 लाख तक यूपीआई के जरिए पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे.
UPI Payment Transfer: अगर आप ज्यादातर पेमेंट्स UPI से करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI के जरिए एक ट्रांजैक्शन में 5 लाख तक ट्रांसफर करने की लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन यह केवल खास तरह के लेन-देन के लिए होगा.
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नई लिमिट क्या है?
लिमिट: 15 सितंबर 2024 से, आप UPI के जरिए एक बार में 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं.
कहां लागू होगा: यह नई लिमिट टैक्स भुगतान, अस्पताल और शिक्षा सेवाओं, IPOs और सरकारी सिक्योरिटीज (G Sec) पर लागू होगी.
कौन-कौन से लेन-देन इसमें शामिल हैं?
टैक्स भुगतान: आप अब UPI से 5 लाख तक का टैक्स एक ही ट्रांजैक्शन में चुका सकते हैं.
अस्पताल और कॉलेज: अस्पतालों और स्कूलों/कॉलेजों की फीस भी 5 लाख तक UPI से चुकाई जा सकती है.
IPO और सरकारी सिक्योरिटीज: IPO और सरकारी सिक्योरिटीज में भी अब 5 लाख तक का निवेश UPI से किया जा सकता है.
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NPCI का निर्देश
NPCI ने बैंकों और UPI ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे टैक्स भुगतान के लिए ₹5 लाख की नई लिमिट लागू करें. सर्कुलर के अनुसार:
MCC-9311: टैक्स भुगतान के लेन-देन को इस श्रेणी में रखा जाएगा.
लागू होने की तारीख: यह नई लिमिट 15 सितंबर 2024 से लागू होगी.
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RBI की घोषणा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त 2024 को कहा था कि टैक्स भुगतान के लिए UPI की लिमिट एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी. उन्होंने कहा था कि यह बदलाव UPI के जरिए पेमेंट्स को और भी आसान बना देगा.
गौरतलब है कि इस बदलाव से बड़े UPI ट्रांजैक्शंस करना और भी आसान हो जाएगा.