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शेयर बाजार

SEBI ने बोनस शेयरों के कारोबार में तेजी लाने के लिए जारी किया नया दिशानिर्देश, 1 अक्टूबर से होंगे लागू

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सेबी ने 16 सितंबर 2024 को नया दिशानिर्देश जारी किया, जिसके तहत बोनस शेयरों का कारोबार रिकॉर्ड तिथि के दो कार्यदिवस के भीतर शुरू होगा. यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 16 सितंबर 2024 को बोनस शेयरों के कारोबार को तेज करने के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया. इस नए नियम के अनुसार, निवेशक रिकॉर्ड तिथि के दो कार्यदिवस के भीतर बोनस शेयरों में कारोबार कर सकेंगे. यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी.

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वर्तमान नियमों की स्थिति

वर्तमान में, बोनस शेयर जारी करने के बाद, मौजूदा शेयरों का कारोबार उसी आईएसआईएन (भारतीय प्रतिभूति पहचान संख्या) के तहत जारी रहता है और नए बोनस शेयरों को खातों में डालने और कारोबार के लिए उपलब्ध कराने में दो से सात कार्य दिवस लग सकते हैं. यह समयावधि बिना किसी विशेष समयसीमा के होती है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है.

नए दिशानिर्देश के प्रभाव

SEBI के नए दिशानिर्देश के अनुसार, बोनस शेयरों का कारोबार अब रिकॉर्ड तिथि के बाद केवल दो कार्यदिवस (T+2) के भीतर शुरू हो सकेगा. इससे बाजार की दक्षता में सुधार होगा और देरी कम होगी. यह बदलाव बोनस शेयर आवंटन और कारोबार के बीच के समय अंतराल को घटाएगा, जिससे निवेशकों और जारीकर्ताओं को लाभ होगा.

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उम्मीदें और लाभ

SEBI का यह कदम विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए लाभकारी साबित होगा जो बोनस शेयरों की जारी प्रक्रिया में लंबे समय तक इंतजार करते हैं. नए दिशानिर्देशों के लागू होने से बाजार में तेजी आएगी और कारोबारी गतिविधियों में सुधार होगा. यह नियम 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद घोषित सभी बोनस शेयरों पर लागू होगा, जिससे व्यापक रूप से बाजार की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा.

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