टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से नए क्वालिटी ऑफ सर्विस रूल्स पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर रिपोर्ट भी सब्मिट करने के लिए कहा गया है। अब TRAI ने कहा है कि 1 अक्टूबर तक सभी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को कंप्लायंस रिपोर्ट सब्मिट करनी होगी। इससे पहले कहा गया था कि वह अपने ऊपर पड़ने वाले बोझ को कम करने पर विचार कर रहे हैं। वह इसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। TRAI ने 21 अगस्त को सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग भी की थी और इनपुट दर्ज करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त तय कर दी गई थी।
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TRAI ने गुरुवार को नोटिफिकेशन भी जारी किया और कहा, ‘सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से अभी तक इनपुट दर्ज नहीं किए गए हैं। इसकी डेट पहले भी बढ़ा दी गई थी।’ 4G और 5G नेटवर्क को लेकर TRAI ने टाइट क्वालिटी नॉर्म रिलीज कर दिए थे। साथ ही बेंचमार्क मैच नहीं करने की स्थिति में जुर्माना तक लगाने के लिए कहा गया था। अगर ऐसा कोई कंपनी करती है तो उसे जुर्माना तक भरने के लिए कहा गया था। मोबाइल सर्विस आउटेज को भी इसमें शामिल किया गया था।
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TRAI की तरफ से एक फॉर्मेट को लेकर भी कहा गया था। इसमें वायरलेस और वायरलाइन एक्सेस प्रोवाइडर्स से एक निश्चित फॉर्मेट के तहत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। तिमाही खत्म होते ही 15 दिनों के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी होती थी। TRAI की तरफ से जारी किए नए पैमाने को फिक्स, वायरलेस और ब्रॉडबैंड सर्विस को मापने के लिए यूज किया जाएगा। इससे कॉल ड्रॉप और क्वालिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को भी सुधारने पर काम करने के लिए कहा गया था। नए रेगुलेशन 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं।
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Quality of Service (QoS) को हासिल करने के लिए TRAI की तरफ से ऑपरेटर्स पर लगने वाली पैनल्टी को भी बढ़ा दिया गया था। पहले जुर्माना 50 हजार रुपए तक लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा, अलग-अलग चीजों पर पैनल्टी अमाउंट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसमें पैनल्टी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए तक जुर्माना राशि के लिए कहा गया है। यानी नियमों का उल्लंघन करने पर ये जुर्माना लगाया जाएगा।