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मध्य प्रदेश

MP News: दूसरी शादी छिपाकर पहले पति से ले रही थी पैसे, कोर्ट ने पलटा फैसला; पढ़ें पूरा मामला

मध्यप्रदेश के खंडवा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है महिला ने दो-दो शादी करली और पति को इसका पता नहीं चलने दिया। दूसरी शादी छिपाकर महिला पहले पति से भरण-पोषण लेती थी। खंडवा के कुटुंब न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई हुई कुटुंब न्यायालय ने सुनवाई में अपने ही आदेश को पलट दिया पहले जिस महिला को पति से भरण-पोषण का हक दिलाया

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डिजिटल डेस्क, खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, महिला ने दो-दो शादी करली और पति को इसका पता नहीं चलने दिया। दूसरी शादी छिपाकर महिला पहले पति से भरण-पोषण लेती थी। खंडवा के कुटुंब न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई हुई, कुटुंब न्यायालय ने सुनवाई में अपने ही आदेश को पलट दिया, पहले जिस महिला को पति से भरण-पोषण का हक दिलाया, अब उसी से वह हक छीन लिया गया है।

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दरअसल, जो पति हर महीने पत्नी को गुजारा-भत्ता दे रहा था उसे पता चला कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। सबूत के आधार पर कोर्ट ने भरण-पोषण के प्रकरण को निरस्त कर दिया। प्रधान न्यायाधीश योगराज उपाध्याय ने ये फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा, बगैर सूचना दिए लगातार पति से गुजारा भत्ता लेना और बिना तलाक के दूसरी शादी करना भी अपराध है।

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बिना तलाक के किया दूसरा विवाह

पीड़ित व्यक्ति की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रवीण गंगराड़े ने की। उन्होंने बताया कि महिला को पति से अलग होने के बाद गुजारा भत्ता मिल रहा था। फिर उसने बिना तलाक के दूसरा विवाह कर लिया। इसके बाद एक बेटी को भी जन्म दिया।

महिला ने कोर्ट को भी इस मामले की सूचना नहीं दी। वो अपने पहले पति से लगातार गुजारा भत्ता की राशि ले रही थी पीड़ित व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष महिला के दूसरी शादी संबंधित दस्तावेज पेश किया तो न्यायालय ने पति की याचिका को स्वीकार करते हुए यह माना कि महिला गुजारा भत्ता की हकदार नहीं हो सकती है।

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कोर्ट ने क्या कहा?

ऐसा इसलिए है, क्योंकि कानूनी रूप से वह अपने दूसरे पति से शादीशुदा पत्नी नहीं है। अगर कोई महिला अपने पति से तलाक के बिना गुजारा भत्ता लेना चाहती है, तो वह आवेदन कर सकती है। कानून में पत्नी, माता-पिता और संतान के लिए भरण-पोषण देने का उल्लेख है। बता दें कि दोनों ने सीहार में शादी की थी, पति पिछले 5 साल से पत्नी को गुजारा भत्ता दे रहा था

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