Sonipat Crime News सोनीपत में चाकू के दम पर एक हजार रुपये लूटने के मामले में कोर्ट ने एक अपराधी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर आरोपी ने जुर्माना नहीं दिया तो उसे छह माह अतिरिक्त जेल में सजा भुगतनी होगी। इस लेख के माध्यम से पढ़ें क्या है पूरा मामला।
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- लूट के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा।
- 25 हजार रुपये का जुर्माना, नहीं देने पर अतिरिक्त जेल।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। चाकू के बल पर एक हजार रुपये लूटने के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फरवरी, 2022 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत में चल रही थी।
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जुर्माना ना देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा
जुर्माना अदा ने करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के विशाल गुप्ता ने 27 फरवरी, 2022 को सिविल लाइन थाना की ओल्ड चौकी पुलिस को बताया कि वह फिलहाल पारस धर्मशाला में रह रहे हैं।
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आरोपित ने एक हजार रुपये की लूटी नकदी
वह फैक्टरी में काम करते है। वह रात करीब नौ बजे धर्मशाला स्थित कमरे से मुरथल अड्डा स्थित अन्नपूर्णा ढाबे पर खाना खाने जा रहे थे। जब वह सब्जी मंडी के पास पहुंचे थे तो अचानक एक युवक आया था और उन्हें चाकू दिखाकर काबू कर लिया था। आरोपित ने चाकू के बल पर उनसे एक हजार रुपये की नकदी लूट ली थी।
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जब वह भागने लगा तो उन्होंने शोर मचा दिया था। जिस पर आसपास के लोगों ने आरोपित को दबोच लिया था। उसकी पहचान भाटान मोहल्ला के रहने वाले विकास उर्फ गोलू के रूप में हुई थी। अब अदालत ने उसे सजा सुनाई है।