नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने Tax Audit Report फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को दोहरी राहत दी है. दरअसल, आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) इसकी घोषणा 7 अक्टूबर को की. सीबीडीटी के इस फैसले से उन खास कैटेगरी वाले टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, जिन्होंने अभी तक अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं किया है.
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क्या है नई तारीख?
ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 थी. लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इसे 7 अक्टूबर 2024 तक आगे बढ़ा दिया था, ताकि जिन करदाताओं ने अपना ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा किया है वे आसानी से जमा कर सकें. हालांकि इसके बावजूद बहुत सारे करदाता अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं दाखिल कर पाए हैं. इसके बाद, CBDT ने टैक्सपेयर्स के हित में निर्णय लेते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख को 10 नवंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है.
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इन टैक्सपेयर्स को नहीं मिलेगा लाभ
बता दें कि इस बढ़ाई गई तारीख का लाभ केवल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, फंड्स और आयकर फॉर्म 10B/10BB के जरिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगा. वहीं, बिजनेस या पेशेवर इनकम वाले करदाता जो धारा 44AB के तहत कर ऑडिट के अधीन हैं, उन्हें फॉर्म 3CD, 3CA और 3CB का उपयोग करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होगा. इन करदाताओं के लिए बढ़ाई गई डेडलाइन 7 अक्टूबर 2024 थी.
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क्या है 10B फॉर्म फाइल करने का तरीका?
स्टेप-1: टैक्सपेयर ई-फाइल फॉर्म मोड से फॉर्म 10बी (एवाई 2023-24 से आगे) CA को सौंप सकते हैं.
स्टेप-2: CA वर्क लिस्ट के अंतर्गत ” फॉर योर एक्शन टैब” में असाइनमेंट की चेक कर सकता है.
स्टेप- 3: CA असाइनमेंट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.
स्टेप- 4 : यदि CA असाइनमेंट स्वीकार करता है, तो उसे फाइलिंग के ऑफ़लाइन मोड के तहत JSON को पीडीएफ अटैचमेंट के साथ अपलोड करना होगा.
स्टेप- 5: जब CA वैलिड अटैचमेंट के साथ JSON सबमिट कर देता है, तो टैक्सपेयर को वर्कलिस्ट के “फॉर योर वर्क” टैब के जरिए CA द्वारा अपलोड किए गए फॉर्म को स्वीकार/अस्वीकार करना होता है.