All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

क्‍या Pan Card की होती है एक्‍सपायरी डेट? अच्‍छे-अच्‍छे नहीं जानते हैं इसका जवाब

आपके पैन कार्ड की वैलिडिटी कब तक है, क्‍या ये आपको पता है? क्‍या पैन कार्ड की भी कोई एक्‍सपायरी डेट होती है? ज्‍यादातर लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम होगा. आइए बताते हैं.

Pan Card आज के समय में बहुत जरूरी डॉक्‍यूमेंट है. इसे NSDL (National Securities Depository Limited) जारी करता है. इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर आदि कुछ जानकारियां दर्ज होती हैं. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर ITR फाइल करने तक पैन कार्ड की बहुत जरूरत होती है. टैक्‍स चोरी रोकने के लिहाज से भी ये बहुत उपयोगी माना जाता है. आज के समय में ज्‍यादातर लोगों के पास Pan Card होता है, लेकिन आपके पैन कार्ड की वैलिडिटी कब तक है, क्‍या ये आपको पता है? क्‍या पैन कार्ड की भी कोई एक्‍सपायरी डेट होती है? ज्‍यादातर लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम होगा. आइए बताते हैं.

ये भी पढ़ें:- PM Kisan Yojana: किसान सम्मान निधि की लिस्ट से बाहर होंगे कई अन्नदाता! सामने आई सबसे अहम जानकारी

क्‍या पैन कार्ड होता है एक्‍सपायर?

PAN Card की कोई एक्‍सपायरी नहीं होती है, मतलब आपने अगर एक बार पैन कार्ड बनवा लिया तो इसकी वैलिडिटी लाइफटाइम तक रहती है. इसलिए पैन कार्ड बनवाने के बाद इसकी एक्‍सपायरी के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. हां, अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आप इसे दोबारा बनवा सकते हैं. NSDL की ओर से आपको डुप्‍लीकेट पैन कार्ड बनवाने की सुविधा भी दी जाती है.

ये भी पढ़ें:- क्या आभा कार्ड बनवाने का कोई चार्ज है, कोई पैसे मांगे तो कहां कर सकते हैं शिकायत?

एक से ज्‍यादा नहीं रख सकते पैन कार्ड

आयकर विभाग के नियम के अनुसार एक व्‍यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. एक से ज्‍यादा पैन कार्ड अपने पास रखना गैर कानूनी है. इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के प्रावधानों के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है या 6 महीने की न्‍यूनतम सजा काटनी पड़ सकती है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं. अगर गलती से भी आपके पास में दो पैन कार्ड हैं, तो इस गलती को समय रहते सुधार लीजिए और एक पैन कार्ड को सरेंडर कर दीजिए. 

ये भी पढ़ें:- राशन कार्ड की लिस्ट से कटा 10 हजार लोगों का नाम, पकड़े गए फर्जी दस्तावेज; अपात्रों पर कार्रवाई जारी

ऐसे सरेंडर करें पैन कार्ड

पैन कार्ड को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से सरेंडर कर सकते हैं. ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा. 

इसके बाद Application Type ड्रॉप–डाउन से, Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data) विकल्प चुनें.

फॉर्म को भरकर सबमिट करें. फॉर्म जमा करने के बाद, आपका अनुरोध रजिस्टर्ड हो जाएगा. इसके बाद आपको एक टोकन नंबर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा.

टोकन नंबर को नोट करें और नीचे दिए गए Continue with PAN Application Form पर क्लिक करके प्रक्रिया जारी रखें. अब एक नया वेब पेज खुलेगा. इस पेज पर Submit scanned images through e-Sign का विकल्‍प चुनें.

पेज में नीचे बाएं तरफ आपको उस पैन कार्ड की डीटेल्‍स भरनी होगी, जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं. मांगी गई जानकारी भरें, इसके बाद नेक्‍स्‍ट का विकल्‍प चुनें.

इसके बाद फोटो, सिग्‍नेचर, पता, पहचान पत्र आदि मांगे गए दस्‍तावेज अपलोड करें. जहां भी जरूरी हो भुगतान करें. पेमेंट के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए रसीद दिखेगी. इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें. 

अब NSDL ऑफिस को रसीद की कॉपी के साथ दो फोटो भेजें. रसीद भेजने से पहले, लिफाफे को Application for PAN cancellation और रसीद संख्या के साथ लेबल करें. साथ ही डुप्‍लीकेट पैन जानकारी को लिस्टेड करने वाले अधिकारी को भी एक पत्र भेजे और उसे रद्द करने का अनुरोध करें.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top