जूस में पेशाब मिलाने जैसी घटना पर कड़ी कार्रवाई करने और दुकान के बाहर अपना नाम लिखने जैसे नियम को लागू करने के लिए योगी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश-2024 लाने जा रही है। इस अध्यादेश पर मंथन को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी।
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाने जैसी घटना पर कड़ी कार्रवाई करने और दुकान के बाहर अपना नाम लिखने जैसे नियम को लागू करने के लिए योगी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश-2024 लाने जा रही है। इस अध्यादेश पर मंथन को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी।
इस बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, गृह विभाग के विधि अधिकारी आशीष सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पी गुरु प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार और उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
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सीएम योगी ने 24 सितंबर को दिए थे ये निर्देश
कुछ सप्ताह पहले प्रदेश के कई हिस्सों में खान-पान में मिलावट के मामले सामने आए थे। इसमें खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाने तक का मामला भी सामने आया था। बीती 24 सितंबर को मुख्यमंत्री ने खान-पान की वस्तुओं कि शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन करने के निर्देश दिए थे।
जूस, दाल-रोटी जैसे खाद्य-पेय पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाने को वीभत्स बताते हुए मुख्यमंत्री ने होटलों/ढाबों और रेस्तरां आदि की गहन जांच कर उनके संचालक, मालिक, मैनेजर आदि के नाम-पते प्रदर्शित करना सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए थे।
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अपशिष्ट मिलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
अब अपशिष्ट आदि मिलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने, होटल-रेस्तरां में सीसीटीवी लगाने, सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन कराने, शेफ-वेटर के लिए मास्क व ग्लव्स पहनने की अनिवार्यता जैसी व्यवस्था लागू करने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी है।