New liquor bottle Price: आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो गई है, अब से शराब के शौकीनों को जो भी ब्रांड चाहिए, वह राज्य में उपलब्ध होगा। एपीएसबीसीएल शराब दुकान मालिकों द्वारा ऑर्डर किए गए ब्रांडों की आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा है।इसके अलावा कई अन्य फैसले लिए गए हैं।
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मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अब आंध्र प्रदेश में शराब का कोई भी ब्रांड सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार योजना बना रही है, जिसमें किसी भी ब्रांड की 180 मिलीलीटर की बोतल सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी।
शराब की दुकानें स्कूल और मंदिरों से दूर खोलने के नियम
इसके अलावा शराब की दुकानें स्कूल और मंदिरों से दूर खोलने के नियम हैं, नई शराब नीति के प्रावधानों के मुताबिक दुकानों की व्यवस्था जांचने के बाद ही दो साल के लिए परमिट दिया जाता है। ये शराब की दुकानें सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेजों से 100 मीटर से अधिक दूरी पर होनी चाहिए। इसके अलावा, शराब की दुकानें राज्य सरकार द्वारा चिह्नित मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के सौ मीटर के दायरे के हिसाब से होनी चाहिए।
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आंध्र प्रदेश में शराब के प्रीमियम ब्रांड अब दुकानों पर उपलब्ध
आंध्र प्रदेश की दुकानों पर अब प्रीमियम शराब ब्रांड भी उपलब्ध होंगे। राज्य में 16 अक्टूबर से नई शराब नीति लागू होने के बाद अब डियाजियो समेत लोकप्रिय शराब कंपनियों के प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय व्हिस्की ब्रांड दुकानों पर नजर आने लगे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि नई शराब नीति को ध्यान में रखते हुए एक नया ‘कंप्यूटर-आधारित मॉडल’ खुदरा दुकानों को भेजे जाने वाले ब्रांड का निर्धारण करेगा। मॉडल बाजार की मांग से संबंधित आंकड़े जुटाएगा और उसी के हिसाब से आपूर्ति की जाएगी।
जो ब्रांड ज्यादा बिकेगा, उसकी ज्यादा खरीद की जाएगी’
अधिकारी ने कहा कि जो ब्रांड ज्यादा बिकेगा, उसकी ज्यादा खरीद की जाएगी। हालांकि हर पंजीकृत शराब ब्रांड को अपने उत्पाद बेचने का मौका दिया जाएगा।पुरानी शराब नीति को खत्म करने के बाद एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने एक नई शराब नीति लागू की है।
‘शुरुआत में शराब ब्रांड को बाजार में 10,000 केस की आपूर्ति की मंजूरी दी जाएगी’
मॉडल के बारे में विस्तार से बताते हुए अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में शराब ब्रांड को बाजार में 10,000 केस की आपूर्ति की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद बाजार संचालित मॉडल लागू होगा। पिछले तीन माह में शराब की बिक्री के आधार पर ब्रांड को उस मात्रा का 150 प्रतिशत बेचने की अनुमति होगी।अधिकारी ने कहा कि नई शराब नीति लागू होने के साथ ही सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शराब ब्रांड आंध्र प्रदेश में आने लगे हैं।
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लोकप्रिय शराब ब्रांडों की अनुपलब्धता और इनकी ऊंची लागत के आरोप राज्य की पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ लगे थे।आबकारी मंत्री के रवींद्र ने कहा कि 2019 और 2024 के बीच उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के ब्रांड चुनने के विकल्प से ‘वंचित’ किया गया था और उन्हें केवल उपलब्ध ब्रांड खरीदने के लिए ‘मजबूर’ किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण ब्रांड उपलब्ध कराने को महत्व दे रही है।