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ITR Filing Deadline Alert: आईटीआर फाइल करने की समय सीमा बढ़ी, जानिए किस तारीख तक कर सकते हैं दाखिल

ITR Filing Deadline Alert: सरकार ने कॉरपोरेट्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी, इनकम टैक्स विभाग ने इसकी सूचना दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को कॉरपोरेट्स के लिए आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कॉरपोरेट्स के पास अब आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 नवंबर 2024 तक का समय है, जो 31 अक्तूबर 2024 की मूल समयसीमा से बढ़ा दी गई है।

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मीडिया रिलीज के मुताबिक यह विस्तार इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन(1) के अंतर्गत आने वाले टैक्सपेयर्स पर लागू होता है। उल्लेखनीय है कि यह विस्तार सरकार द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को 30 सितंबर 2024 की प्रारंभिक समयसीमा से बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2024 करने के बाद आया है। इनकम टैक्स कानून के तहत कुछ टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ऑडिट करवाना होता है और आकलन वर्ष के 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करानी होती है।

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नांगिया एंडरसन एलएलपी के टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने पीटीआई को बताया कि यह विस्तार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन और फॉर्म 10DA जैसे अन्य इनकम टैक्स फॉर्म पर लागू नहीं होगा, जिसके लिए समय सीमा 31 अक्तूबर 2024 रहेगी। झुनझुनवाला ने कहा कि इस टारगेटेड विस्तार का उद्देश्य महत्वपूर्ण ऑडिट दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने को कायम रखते हुए चरम अवधि के दौरान अनुपालन को सुविधाजनक बनाना है।

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एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि सीबीडीटी द्वारा एवाई 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला हालांकि आधिकारिक स्पष्टीकरण के साथ नहीं है, लेकिन आगामी त्योहारी सीजन के साथ जुड़ा हुआ लगता है।

पीटीआई ने मोहन के हवाले से कहा कि समय सीमा को 15 नवंबर 2024 तक बढ़ाकर टैक्सपेयर्स और पेशेवर दोनों ही उत्सवों के बीच अंतिम समय में फाइलिंग के तनाव के बिना सटीकता और अनुपालन को प्राथमिकता दे सकते हैं।

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