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CRS: लॉन्च हुआ नागरिक पंजीकरण सिस्टम, अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए करें घर बैठे आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

CRS Application Launch: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की है। इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति घर बैठे जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन को बाद आवेदक को सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिल जाएगा। अब लोगों को इन प्रमाणपत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोगों के समय की भी बचत होगी।

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CRS के लिए कैसे करें आवेदन

किसी भी सर्टिफिकेट को लेने के लिए सबसे यूजर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp पर रजिस्ट्रेशन होगा। यूजर को इस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म या मृत्यु का समय और एड्रेस संबंधी जानकारी देनी होगी। खास बात यह है कि जन्म के समय माता-पिता की तरफ से एक घोषणापत्र भी देना होगा। अगर किसी बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है तो जानकारी देने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। पते के प्रमाण पत्र के लिए वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, फोन का बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता जैसे दस्तावेजों में से कोई एक दिया जा सकता है।

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21 दिन में देनी होगी जानकारी

इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य लोगों को धोखाधड़ी से बचाना है। जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर आपको इसकी जानकारी देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति 21 दिन में जानकारी नहीं देता है तो इसके लिए लेट फीस लगेगी। लेट फीस की स्थिति में उसका रसीद नंबर भी रजिस्ट्रेशन के समय देना होगा। अगर कोई व्यक्ति 21 दिन के भीतर जानकारी देता है तो उसके लिए यह पूरी प्रक्रिया फ्री रहेगी।

कितनी लगेगी लेट फीस

21 दिन से अधिक होने पर 22 से 30 दिन के लिए 2 रुपये और 31 दिन से एक साल तक के लिए 5 रुपये लेट फीस के रूप में देने होंगे। ज्यादा पुराने प्रमाण पत्रों के लिए 10 रुपये शुल्क तय किया गया है। इस ऐप में निजी अस्पतालों के लिए रिकॉर्ड दर्ज करने की सुविधा दी गई है। वह जन्म या मुत्यु प्रमाण पत्र के लिए इस ऐप पर जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

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मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या करना होगा

किसी व्यक्ति की घर में मौत होने की स्थिति में इसकी जानकारी 21 दिन के भीतर देनी होगी। परिवार को कोई भी सदस्य घोषणापत्र के साथ फॉर्म-2 भरकर उसके पते की जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वहीं अस्पताल में मौत की स्थिति में इसकी जानकारी अस्पताल को देनी होगी। अगर यह समयसीमा खत्म हो जाती है तो इसके लिए रजिस्ट्रार से संपर्क करना होगा।

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