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प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार का एक्शन, पराली जलाने पर दोगुना हुआ जुर्माना

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Delhi Air pollution: केंद्र सरकार ने पराली की समस्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है. सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है. केंद्र सरकार का यह कदम प्रदूषण पर सुनवाई होने और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आया है.

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नई दिल्ली: वायु प्रदूषण से देश की राजधानी के साथ-साथ पूरा देश हलकान है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने पराली की समस्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है. दरअसल केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग संशोधन नियम- 2024 प्रभावी होंगे. केंद्र सरकार इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी की है. नोटिफिकेशन के अनुसार जो किसान दो एकड़ से कम भूमि क्षेत्र रखते हैं, उन्हें 5000 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा.

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पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध
इसके साथ ही जो किसान दो एकड़ या उससे अधिक, लेकिन पांच एकड़ से कम भूमि क्षेत्र रखते हैं, उन्हें 10,000 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा. जो किसान पांच एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र रखते हैं, उन्हें 30,000 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा. साथ ही पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा.

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केंद्र सरकार के ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में ‘एनवायरमेंटल कंपेंसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून’ के प्रावधानों को लागू कर दिया है. इस कानून में पराली जलाने पर जुर्माने और फंड के इस्तेमाल के प्रावधान बताए गए हैं.

SC ने पंजाब-हरियाणा सरकार को लगाई थी फटकार
गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग को पराली जलाने की घटनाएं लगातार होने के चलते पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने उसके आदेश के उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा तय की है.

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