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RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, अब खाताधारकों का क्या होगा?

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RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने आंध्र प्रदेश के एक बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई के इस एक्शन के साथ ही अब अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को अपना कामकाज बंद करना होगा.

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RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने आंध्र प्रदेश के एक बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई (RBI) ने विजयवाड़ा के दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द किया. आरबीआई के इस एक्शन के साथ ही अब अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को अपना कामकाज बंद करना होगा. बैंक 12 नवंबर, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा. इसके साथ ही, RBI ने आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.

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ये हैं लाइसेंस रद्द करने के कारण

दुर्गा सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के संबंध में आरबीआई (RBI) ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों का पालन नहीं कर सका है. इसमें कहा गया, बैंक का चालू रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है. अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा.

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5 लाख रुपये तक मिलेगा बीमा क्लेम

लाइसेंस रद्द होने के साथ ही दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक को बैंकिंग बिजनेस करने से प्रतिबंधित किया गया है. इस तरह यह न तो जमा स्वीकार कर सकता है और ना ही जमा राशि का भुगतान कर सकता है. लिक्विडेशन पर  प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 95.8% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. डीआईसीजीसी ने 31 अगस्त, 2024 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

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