Delhi Pollution GRAP IV: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण (ग्रैप-4) को लागू कर दिया है.
Delhi Pollution GRAP IV: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण (ग्रैप-4) को लागू करने का फैसला लिया है. ग्रैप-4 लागू किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई कड़े उपाय लागू किया जाएगा. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद रहेंगे. उल्लेखनीय है कि जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और औसत एक्यूआई 450 को पार कर जाता है तो ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है.
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Delhi Pollution GRAP IV: ट्रक यातायात का प्रवेश होगा बंद
ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश बंद रहेगा (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर). हालांकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट मिलेगी.
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Delhi Pollution GRAP IV: दिल्ली में लागू होंगे ये प्रतिबंध
- दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल चालित मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा, सिर्फ जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को इजाजत होगी.
- ग्रेप चरण 3 की तरह ही तोड़ फोड़ पर पाबंदी जारी रहेगी.
- एनसीआर राज्य सरकारें और gnctd स्कूलों में छठी से नवीं और 11th के लिए भी ऑनलाइन मोड के विकल्प का चयन कर सकते है.
- एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी.
- केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है.
- राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं जैसे कॉलेज और इंस्टीट्यूट को बंद करना और ऑड इवेन लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है.
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Delhi Pollution GRAP IV: सीएम अतिशी ने की स्कूल बंद करने की घोषणा
मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार शाम को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद करने की घोषणा की है. सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “सोमवार से ग्रैप-4 लागू होने के साथ ही दिल्ली में कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद रहेंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करेंगे.”
With the imposition of GRAP-4 from tmrw, physical classes shall be discontinued for all students, apart from Class 10 and 12. All schools will hold online classes, until further orders.— Atishi (@AtishiAAP) November 17, 2024
Delhi Pollution GRAP IV: 500 के पार दर्ज हुआ AQI
दिल्ली-एनसीआर में रविवार को एक्यूआई 500 के पार दर्ज किया गया. कई इलाकों में एक्यूआई खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गयाय ‘एक्यूआई डॉट इन’ के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई सुबह आठ बजे 477 था जो शाम को 548 हो गया. इसके अलावा, अलीपुर का एक्यूआई 586, आनंद लोक का 586, आनंद पर्वत का 521, आनंद विहार 608, अशोक विहार फेज-1 का 539, बवाना औद्योगिक क्षेत्र का 534, भलस्वा लैंडफिल का 508, ग्रेटर कैलाश का 586, आईटीआई शाहदरा का 608, कालकाजी का 646 और पीजीडीएवी कॉलेज का 701 है.