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दिल्ली/एनसीआर

Delhi Senior Citizens Pension Scheme: हर महीने इतने रुपये मिलेंगे, दिल्ली सरकार ने दोबारा शुरू की पेंशन योजना

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Pension Scheme For Senior Citizens: दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना एक बार फिर से शुरू कर दी है। इस पेंशन योजना के तहत 60 साल और उससे अधिक आयु के निवासियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहले दिन, इस योजना के लिए 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिससे सहायता कार्यक्रम की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राज्य ने इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80,000 नए पंजीकरण स्लॉट खोले।

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5 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन शुरू की जा रही हैं। इससे पहले 30,000 वरिष्ठ लोगों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ाकर पिछले नौ साल में सरकार ने सवा लाख पेंशन और जोड़ा है। ऐसे में कुल सवा चार लाख वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिल रही है। इसमें और 80,000 वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी।

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24 घंटे में 10,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त

उन्होंने कहा कि कई सालों में वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बंद थी, जिसे शुरू कराने की मांग की जा रही थी। इस योजना को ना केवल कैबिनेट ने पारित कर दिया है, बल्कि दिल्ली सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है और पेंशन पोर्टल चालू भी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

सबसे ज्यादा पेंशन देने वाली सरकार

इस योजना के तहत, 60-69 साल की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को 2000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, जबकि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज के वक्त में वरिष्ठ नागरिकों को मिल रही पेंशन देश में सबसे ज्यादा भत्ता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के आवेदकों के लिए अतिरिक्त लाभ उपलब्ध हैं।

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योग्यता और आवेदन की प्रक्रिया

  • पेंशन पाने के लिए आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • कम से कम पांच साल तक दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास स्थानीय पते वाला आधार कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो।
  • आवेदक के पास सिंगल ऑपरेटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  • आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से कोई अन्य पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

आवेदन दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिये जमा किए जा सकते हैं, जो 24 नवंबर से चालू कर दिया गया है।

संवाददाता सम्मेलन के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने लोगों की सेवा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जबकि भारद्वाज ने दिव्यांगजनों को पांच हजार रुपये मासिक पेंशन देने के संबंध में योजना की घोषणा की।

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