टू-व्हीलर्स पर चलने वाले लोग अक्सर हेलमेट नहीं पहनते। वो इस बात को जानते हैं कि हेलमेट नहीं पहनना ट्रैफिक नियम के खिलाफ है। साथ ही, इसे नहीं पहनने से हमारी सेफ्टी भी कम हो जाती है। दूसरी तरफ, टू-व्हील पर पीछे बैठने वाले लोग कभी भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। दिल्ली में इन नियमों सख्ती से पालन किया जाता है, लेकिन अन्य राज्यों में हेलमेट पहनने को लेकर अभी भी सख्ती नहीं दिखाई देती है। ऐसे में अब टू-व्हीलर चलाने वाले से लेकर पीछे बैठने वाले पर भी चालान का नया नियम बनाया गया है।
ये भी पढ़ें :- Mahakumbh Mela 2025 : 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच यूपी के इस नए जनपद में पुण्य कमाने आएगें देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु
1000 का अलग-अलग चालान
दरअसल, महाराष्ट्र यातायात पुलिस विभाग ने टू-व्हीलर पर हेलमेट ना पहनने वाले पिलियन राइडर (चालक के पीछे बैठने वाला) पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अब दो कैटेगरी ई-चालान मशीन में होंगी। पहली टू-व्हीलर के लिए होगी और दूसरी पिलियन राइडर के लिए। दोनों ने यदि हेलमेट नहीं पहना, तो जुर्माना मशीन के जरिए 1,000-1,000 रुपए चालान काटकर वसूला जाएगा। यह नियम बच्चे-बड़ों सभी पर लागू होता है।
ये भी पढ़ें :- Framer Protest Traffic: दिल्ली में जारी है किसानों का संग्राम, घर से निकले से पहले पढ़ लें ट्रैफिक का हाल
पीछे बैठने वाले लोगों ने जान गवांई
महाराष्ट्र के ट्रैफिक पुलिस विभाग के एडीजी अरविंद साल्वे ने राज्य में ट्रैफिक पुलिस विभाग से एक ब्यौरा मंगाया था, जिसमें यह बात सामने आई कि पिछले 5 सालों में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में पीछे बैठे पैसेंजर्स की संख्या अधिक है। साल्वे ने इसे समझने के बाद टू-व्हीलर चालकों के साथ-साथ पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट पहनने के नियम पर सख्ती से पालन करने का फैसला लिया है। अब चालान में इस बात का पता चलेगा कि जुर्माना चालक पर लगाया गया है, या फिर पिलियन राइडर के ऊपर।
ये भी पढ़ें :- Weather News: इस दिन से देश के कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जानिए मौसम का पूरा हाल
सिर्फ 1 घंटे की जुर्माने से मिलेगी राहत
सड़क पर ई-मशीन लेकर चालान काटने वाले एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से बिना हेलमेट वालों पर 1000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, चाहे वह टू-व्हीलर राइडर हो या फिर पिलियन राइडर। एक बार चालान कटने के बाद सिर्फ 1 घंटे तक जुर्माने से राहत रहती है। उसके बाद फिर से यात्रा करते पाया गया, तो दोबारा जुर्माना भरना होगा। इस नियम से पीछे बैठने वालों को अब हेलमेट पहनना जरूर होगा। वरना उन्हें अपना चालान अलग से भरना होगा।