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PM Vidyalaxmi Scheme: किसे मिलेगा फायदा? जानें Loan Amount और ब्याज समेत सभी ज़रूरी डिटेल्स

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PM Vidyalaxmi Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना सभी अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) और सहकारी बैंकों पर लागू है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, वे छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (QHEI) में प्रवेश लेते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे।

ऐसे छात्र पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी जमानत, गारंटर के कर्ज उठा सकेंगे। यह योजना उन छात्रों के लिए उपलब्ध होगी जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के अनुसार भारत में शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में दाखिला लेते हैं।

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PM Vidyalaxmi Scheme: लोन और ब्याज डिटेल्स

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत आपको मिलने वाले शिक्षा ऋण की राशि की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। यह गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा ली जाने वाली पाठ्यक्रम फीस और अन्य फीस तथा अन्य संबंधित खर्चों जैसे मेस, छात्रावास शुल्क, संस्थान की अन्य वापसी योग्य और गैर-वापसी योग्य फीस, उचित गुणवत्ता वाले लैपटॉप की लागत और पाठ्यक्रम अवधि के दौरान छात्र द्वारा आवश्यक रहने के खर्च की आवश्यक राशि पर निर्भर करेगा।

ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों से कोई कोर्स कर रहे हैं, वे 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3 फीसदी ब्याज छूट पाने के पात्र होंगे। यदि शिक्षा ऋण राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो वितरित ऋण की कुल मूल राशि पर 10 लाख रुपये तक ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। जब शिक्षा ऋण स्वीकृत राशि 7.5 लाख रुपये तक होगी, तो परिवार की आय पर ध्यान दिए बिना, छात्र ऋण गारंटी के लिए पात्र होगा, जहां बकाया चूक का 75 फीसदी सरकार द्वारा कवर किया जाएगा।

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PM Vidyalaxmi Scheme: कौन नहीं ले सकेगा लोन

जो छात्र किसी अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार की छात्रवृत्ति, ब्याज छूट योजना या शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हैं, वे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। जो छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं या अनुशासनात्मक या शैक्षणिक आधार पर संस्थान से निकाल दिए जाते हैं, वे इस योजना के तहत ब्याज छूट या क्रेडिट गारंटी के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी केवल तभी संभव है जब पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी गई हो, जिसके लिए शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

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PM Vidyalaxmi Scheme: कैसे करें ऑलनाइन अप्लाई

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी’ नामक एक समान प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। इस वेब पोर्टल के जरिये स्टूडेंट्स एक सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया का उपयोग कर शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल के जरिये छात्र किसी भी बैंक को लोन की अर्जी दे सकते हैं। ब्याज सब्सिडी का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट का उपयोग करके किया जाएगा।

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