आयकर विवादों में उलझे करदाताओं के लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 में घोषित ‘Vivad Se Vishwas Scheme 2024’ करदाताओं को कम टैक्स देकर विवाद निपटाने का सुनहरा मौका देती है. यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी है और 31 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध है.
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क्या है योजना का लाभ?
इस योजना के तहत, करदाता केवल विवादित कर राशि और निर्धारित प्रतिशत टैक्स का भुगतान करके अपने विवाद खत्म कर सकते हैं. खास बात यह है कि समय पर घोषणा करने वाले करदाताओं का जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा.
31 दिसंबर 2024 तक का मौका
जो करदाता 31 दिसंबर 2024 तक घोषणा करेंगे, उन्हें विवादित कर राशि का 100% भुगतान करना होगा. लेकिन अगर घोषणा 1 जनवरी 2025 के बाद की जाती है, तो विवादित कर राशि का 110% भुगतान करना होगा. इसलिए योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर कार्रवाई करना जरूरी है.
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योग्यता की शर्तें
आयकर विभाग के अनुसार, 22 जुलाई 2024 तक लंबित अपीलें इस योजना के तहत योग्य मानी जाएंगी.
- अगर अपील या याचिका (WP या SLP) दायर की गई है.
- विवाद समाधान पैनल (DRP) में शिकायत दर्ज करने वाले करदाता.
- DRP के निर्देशों का इंतजार कर रहे व्यक्ति.
- जिनकी रिवीजन अर्जी प्रक्रिया में है.
फॉर्म्स और प्रक्रिया
योजना के तहत करदाताओं को निम्नलिखित फॉर्म भरने होंगे:
- Form 1: घोषणा और शपथ पत्र दाखिल करना.
- Form 2: नामित प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना.
- Form 3: भुगतान की सूचना जमा करना.
- Form 4: अंतिम निपटान आदेश प्राप्त करना.
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कैसे करें आवेदन?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, योजना में आवेदन करने के लिए करदाता को Form 1 भरकर विवादित राशि और टैक्स जमा करना होगा. आयकर विभाग द्वारा यह राशि स्वीकार किए जाने के बाद विवाद समाप्त हो जाएगा.
समय पर करें फैसला
CBDT के निर्देशों के अनुसार, योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक घोषणा पत्र दाखिल करना अनिवार्य है. अपील का समाधान यदि घोषणा से पहले हो जाता है, तो भी यह योजना लागू होगी.
कम टैक्स और विवाद मुक्त भविष्य
यह योजना करदाताओं को बिना जुर्माना और ब्याज के अपने विवाद सुलझाने का बेहतरीन अवसर देती है. समय रहते योजना का लाभ उठाएं और आयकर विवादों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं.