Budget 2025: केंद्रीय बजट 2024 के बाद इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म करने का इरादा रखती है। हालाँकि नई टैक्स रिजीम में ज्यादा बड़ी स्लैब और कम टैक्स रेट मिलती हैं, लेकिन इसमें मिलने वाली छूट और कटौती सीमित हैं। केंद्रीय बजट 2024 के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रिजीम से जुड़ी चिंताओं पर स्पष्टता देते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है। सीतारमण ने कहा कि पुरानी टैक्स रिजीम को संभावित रूप से बंद करने के बारे में कोई भी फैसला वैल्यूएशन के बाद लिया जाएगा।
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कैसा है भारत में टैक्स सिस्टम
सीतारमण ने कहा, “सरकार का इरादा आयकर व्यवस्था को सरल बनाना है। मैं यह नहीं कह सकती कि पुरानी टैक्स रिजीम समाप्त होगी या नहीं। समीक्षा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।”
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भारत में इनकम टैक्स स्ट्रक्चर एक स्लैब सिस्टम पर काम करता है जिसमें अलग-अलग इनकम श्रेणियों के लोगों के लिए अलग-अलग टैक्स रेट है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि अधिक आय वाले लोग ज्यादा टैक्स दें। इन इनकम श्रेणियों को समय-समय पर अपडेट किया जाता है। आमतौर पर ऐसा बजट में किया जाता है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम में तीन बड़े बदलाव किए हैं, जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया। नई टैक्स रिजीम में नए बदलावों के साथ, 3 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 लाख से 7 लाख रुपये के बीच की आय वालों पर 5% टैक्स लगेगा।
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टैक्स रेट में 7 लाख से 10 लाख रुपये के बीच की आय के लिए 10%, 10 लाख से 12 लाख रुपये के बीच की आय के लिए 15%, 12 लाख से 15 लाख रुपये के बीच की आय के लिए 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय के लिए 30% शामिल हैं।