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टैक्सपेयर्स को राहत, विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 जनवरी तक उठा सकते हैं फायदा

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नई दिल्ली. टैक्सपैयर्स के लिए राहत की खबर है. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सोमवार को विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad Se Vishwas Scheme) की डेडलाइन बढ़ा दी है. टैक्स विवाद निपटाने के लिए सरकार द्वारा पेश की गई स्कीम का फायदा अब 31 जनवरी, 2025 उठा सकते हैं. पहले इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 थी.

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डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 के मूल नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को विवादित टैक्स डिमांड का 100 फीसदी भुगतान करना पड़ता. ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है.

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने एक सर्कुलर में कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत ड्यू अमाउंट निर्धारित करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी गई है. सर्कुलर के अनुसार, 1 फरवरी, 2025 या उसके बाद की जाने वाली घोषणाओं पर विवादित टैक्स डिमांड का 110 फीसदी टैक्सपेयर्स को भुगतान करना होगा.

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इस स्कीम का फायदा वे टैक्सपेयर्स उठा सकते हैं जिनके मामले में विवाद है/अपील दायर की गई हैं. इसमें रिट और विशेष अनुमति याचिकाएं (अपीलें) शामिल हैं. चाहे वे टैक्सपेयर्स या टैक्स अधिकारियों की तरफ से दायर की गई हों. इसमें वे मामले शामिल हैं, जो 22 जुलाई, 2024 तक सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट्स, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (अपील) के सामने पेंडिंग हैं.

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वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पेश की गई थी स्कीम
बता दें कि लगभग 35 लाख करोड़ रुपये की लगभग 2.7 करोड़ डायरेक्ट टैक्स मांगों पर अलग-अलग कानूनी प्लेटफॉर्म पर विवाद चल रहा है. विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 की घोषणा 23 जुलाई को पेश वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी. स्कीम 1 अक्टूबर, 2024 से अमल में आई.

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