Jharkhand News झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (झारेरा) ने प्रोजेक्ट से संबंधित तिमाही अपडेट नहीं करने के मामले में अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आठ बिल्डरों/डेवलपर्स के बैंक खाते से सभी प्रकार की निकासी पर रोक लगा दी है। प्रोजेक्ट से संबंधित बैंक खाता से सभी प्रकार की निकासी पर रोक लगाने संबंधी सूचना बैंकों को भेज दी गई है।
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जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (झारेरा) ने प्रोजेक्ट से संबंधित तिमाही अपडेट नहीं करने के मामले में अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आठ बिल्डरों/डेवलपर्स के बैंक खाते से सभी प्रकार की निकासी पर रोक लगा दी है।
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प्रोजेक्ट से संबंधित बैंक खाता से सभी प्रकार की निकासी पर रोक लगाने संबंधी सूचना बैंकों को भेज दी गई है। कहा गया है कि संबंधित बैंक इसकी सूचना प्राधिकार को उपलब्ध कराएं अन्यथा बैंकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
इन बिल्डरों/डेवलपर पर की गई कार्रवाई प्रोजेक्ट का नाम प्रोमोटर का नाम
- क्लाउड 9, जवाहर नगर के विपरीत, कांके रोड, रांची। एडोनिस रोसारियम एलएलपी, कोलकाता
- रेसीडेंसी पैलेस, पारडीह, मानगो, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। एहसियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
- मेसर्स सरजू कंस्ट्रक्शन, सरस्वती नगर, चास। सरजू कंस्ट्रक्शन, चास, बोकारो
- राज सुप्रभा अपार्टमेंट, चान्हो रोड, हजारीबाग। रीना डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र
- राज रेसीडेंसी, देवी दर्शन रोड, गेतलातू। राज हेवेन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेवरी विकास, रांची
- बालेश्वरी टावर, लटमा रोड, सिंह मोड़, रांची। सत्यप्रभा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची
- राज साक्षी अपार्टमेंट, जबरा, हजारीबाग। रीना डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र
- रोयल-3 अपार्टमेंट, श्री सिटी के समीप, नावाडीह, धनबाद। वास्तु वेंचर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, आइएसएम, धनबाद