Income Tax Return News: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR File) करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2021 है. अगर आपने अभी तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो फौरन यह काम कर लें. आप खुद भी आईटीआर फाइल (Online ITR Filing) कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न कई तरीके से दाखिल किया जा सकता है. आप ऑफलाइन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. या फिर घर बैठे ऑनलाइन भी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. ऑफलाइन आईटीआर दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट ( Income Tax Government Portal) www.incometax.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करके रिटर्न जमा कर सकते हैं.
ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन कर ऑनलाइन रिटर्न तैयार कर सबमिट कर दें. ऑनलाइन मोड में सिर्फ आईटीआर-1 ( ITR-1) और आईटीआर-4 (ITR-4) ही फाइल किया जा सकता है.
ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा. यहां अब ई-फाइल मेन्यू के तहत इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें.
यहां सबसे पहले पैन (PAN Card) नंबर भरा आएगा. अब अपना एसेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप (ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न) और सबमिशन मोड चुनें. अब कारण चुनें कि आप आईटीआर क्यों चाहते हैं और आवश्यक आवश्यकताओं को भरें.
फॉर्म की ठीक से जांच करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें.
आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन करना है. अगर आपने विकल्प “I would like to e-Verify” चुना है तो आधार (Aadhaar) नियामक यूआईडीएआई (UIDAI) के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए आधार ओटीपी को भरें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ईवीसी को भरें.
अगर आपने दूसरा विकल्प “E-verify later” चुना है तो आईटीआर सबमिट हो जाएगा लेकिन यह वेरिफाइड नहीं होगा.
अगर आपने तीसरा विकल्प “I don’t want to e-verify” चुना है तो या तो आप माय अकाउंट में जाकर ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करके ई-वेरिफाई कर सकते हैं, या उसे हस्ताक्षर कर बंगलुरू भेज दें.