EPFO Latest Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों के सामने आने वाली चुनौतियों और किसी मेंबर की मृत्यु के बाद आधार डिटेल को सुधारने/अपडेट करने में कठिनाई के कारण, आधार को जोड़े बिना फिजिकल क्लेम्स को प्रोसेस किया जा सकता है.
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प्रभारी अधिकारी करेगा अप्रूवल
यह रियायत ई-ऑफिस फ़ाइल के माध्यम से प्रभारी अधिकारी (OIC) से अनुमोदन प्राप्त करने पर निर्भर है. फ़ाइल में मृतक की सदस्यता और दावेदारों की वैधता को प्रमाणित करने के लिए की गई वेरीफिकेशन प्रोसेस का सावधानीपूर्वक डॉक्यूमेंटेशन किया जाना चाहिए. EPFO ने कहा कि इस प्रोटोकॉल को ओआईसी द्वारा निर्देशित अतिरिक्त उचित परिश्रम उपायों के साथ निष्पादित किया जाना है, ताकि फ्रॉड वाली निकासी के जोखिम को कम किया जा सके.
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UAN और UID में मिसमैच होने पर लागू होंगे ये नियम
ये नए परिवर्तन उन स्थितियों पर लागू होते हैं जहां मेंबर डिटेल UAN में सही हैं, लेकिन यूआईडी डेटाबेस में गलत हैं. EPFO ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां आधार डेटा सही है लेकिन यूएएन में गलत या अधूरा है. फील्ड कार्यालयों को जेडी एसओपी संस्करण -2 दिनांक 26.03.2024 के पैराग्राफ 6.9 और 6.10 में दिए गए गाइडलाइंस का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए. इसमें पहले के सर्कुलर दिनांक 24.09.2020 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप यूएएन में डेटा को सुधारना, सीडिंग करना और आधार को मान्य/प्रमाणित करना शामिल है.
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भुगतान में देरी को रोकने के लिए उठाया कदम
EPFO ने यह भी कहा कि ये बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि फील्ड कार्यालयों को मृत व्यक्तियों से जुड़े मामलों में आधार की सीडिंग और वेरीफिकेशन के संबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इस वजह से, फ़ील्ड अधिकारी क्लेम्स पर तुरंत कार्रवाई करने में असमर्थ थे और प्रभावित दावेदारों को भुगतान करने में देरी हुई.