पाकिस्तान सरकार के वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि फरहाद पीओके में पुलिस की हिरासत में है और उसे यहां कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह “विदेशी भूमि” पर है. वकीलों ने कहा कि पीओके देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. कथित तौर पर 15 मई को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने फरहाद को रावलपिंडी स्थित उनके घर से अपहरण कर लिया था. तब से वह लापता हैं और उनकी पत्नी ने इस्लामाबाद HC में मामला दर्ज कराया है.
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी. तभी सरकार की ओर से पेश वकील ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) एक विदेशी क्षेत्र है. इसके बाद देश में बवाल मच गया. कोर्ट में एक कश्मीरी कवि और पत्रकार अहमद फरहाद शाह के किडनैपिंग की सुनवाई चल रही थी. कोर्ट का यह मामला शुक्रवार (31 मई) का बताया जा रहा है.
पाकिस्तान सरकार के वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि फरहाद पीओके में पुलिस की हिरासत में है और उसे यहां कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह “विदेशी भूमि” पर है. वकीलों ने कहा कि पीओके देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. कथित तौर पर 15 मई को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने फरहाद को रावलपिंडी स्थित उनके घर से अपहरण कर लिया था. तब से वह लापता हैं और उनकी पत्नी ने इस्लामाबाद HC में मामला दर्ज कराया है.
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हालांकि, यह बात सामने आई थी कि पीओके में फरहाद के खिलाफ 2 पुलिस केस दर्ज हैं. अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल (ADJ) शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पीठ के सामने पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि फरहाद के खिलाफ पीओके के मुजफ्फराबाद और धीरकोट में कम से कम दो कानूनी केस दर्ज हैं. आईएचसी में कवि की पत्नी की याचिका के बाद, जज कियानी ने फरहाद शाह को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.
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वहीं, कवि की ओर से कोर्ट में पेश वकील इमान मजारी ने बाद में कहा कि अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल खुद स्वीकार कर रहे हैं कि फरहाद वर्तमान में “विदेशी जमीन” हैं, तो उनको कोर्ट में कैसे पेश कर सकते हैं. इस मुद्दे को लेकर काफी देर तक कोर्ट में गहमा-गहमी हुई.
पाकिस्तान टुडे की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल (ADJ) ने कहा कि कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है जिसका अपना संविधान और अपनी अदालतें हैं. उन्होंने आगे कहा कि पीओके में पाकिस्तानी अदालतों के फैसले विदेशी अदालतों के फैसले माने जाते हैं.