Ayushman bharat yojana toll free number- आयुष्मान भारत योजना से संबंधित किसी भी तरह कि शिकायत टोल फ्री नंबर 14555 या फिर पीएमजेवाई पोर्टल पर की जा सकती है.
Ayushman Bharat Yojana : देश के गरीब तबके के लोगों को अच्छे अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) चला रही है. इस योजना में शामिल लोगों का एक कार्ड बनता है, जिसे आयुष्मान कार्ड कहते हैं. इस कार्ड कि सहायता से सरकारी के साथ ही प्रावइवेट अस्पतालों में भी इलाज कराया जा सकता है. आयुष्मान योजना में देशभर में बड़ी संख्या में अस्पताल रजिस्टर्ड हैं. आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्डधारक इलाज करा सकता है.
ये भी पढ़ें:- EPFO मेंबर्स के लिए बहुत जरूरी है इस सर्टिफिकेट के बारे में जानना, पेंशन के मामले आता है बहुत काम
कई बार ऐसा होता है कि आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पताल आयुष्मान कार्डधारक का इलाज करने से मना कर देता है. ऐसे में आयुष्मान कार्डधारक को अपनी जेब से पैसे देकर इलाज कराना पड़ता है. लेकिन, पैनल में शामिल अस्पताल इस योजना में शामिल बीमारी के इलाज आयुष्मान कार्ड से करने से इंकार नहीं कर सकता. लोगों को जानकारी न होने की वजह से कुछ अस्पताल इलाज में आनाकानी कर जाते हैं. मरीज भी इसकी शिकायत जानकारी के अभाव में नहीं करता.
यहां करें शिकायत
आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है. अस्पताल मुफ्त में इलाज करने से इंकार करें तो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठें. आप टोल फ्री नंबर और पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराएं. 14555 आयुष्मान भारत योजना का राष्ट्रीय स्तर का एक टोल फ्री नंबर है. इस पर देश के किसी भी राज्य में रहने वाला नागरिक शिकायत कर सकता है. यहां हिन्दी व अंग्रेजी के अलावा देश की अन्य भाषाओं में भी शिकायत दर्ज की जाती है.
ये भी पढ़ें:- कब बढ़ानी चाहिए Credit Card की लिमिट, क्या है सही तरीका?
राज्यों के भी हैं टोल फ्री नंबर
अलग-अलग राज्यों के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में रहने वाले 180018004444 नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए टोल फ्री नंबर 18002332085 है. इसी तरह बिहार में रहने वाली आयुष्मान योजना से संबंधित शिकायत 104 पर और उत्तराखंड के नागरिक 155368 और18001805368 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
ये भी पढ़ें:- PNB Rupay Debit Card: पंजाब नेशनल बैंक ने बदले एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियम, 1 जुलाई से लागू होगा नया रूल
Portal पर भी कर सकते हैं शिकायत
अगर टोल फ्री नंबर पर शिकायत करके भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस पोर्टल पर REGISTER YOUR GRIEVANCE के ऑप्शन पर क्लिक करके कम्प्लेन दर्ज कराई जाती है.